नई दिल्ली: देश भर में शहरों के बीच से गुजरने वाले हाइवे पर शराब बेचा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निगम की सीमाओं में अगर सड़कों का पुन: वर्गीकरण ( reclassified) किया गया है तो यह आदेश लागू नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर 2015 को दिए गए आदेश के पीछे सोच उस हाइवे की थी जो शहर, कस्बे या गांव को जोड़ते हैं. इसलिए शराब बिक्री का नियम निगम या महानगर पालिका सीमा के तहत आने वाले हाइवे पर लागू नहीं होगा. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में हाइवे डिनोटिफाई करने के फैसले को चुनौती दे ने वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया था, हालांकि यह आदेश अब जारी किया गया है.
दरअसल जुलाई में हाइवे के 500 मीटर इलाके में शराब पर रोक के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई हाइवे सिटी के बीच से होकर गुजरता है और अगर उसे डिनोटिफाई किया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है. इस संबंध में कोर्ट ने कहा था कि सिटी के अंदर के हाइवे और बिना सिटी के हाइवे में बहुत अंतर है. हाइवे का मतलब है जहां तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हों. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइवे के 500 मीटर दायरे में शराब की बिक्री पर रोक के पीछे सोच यह है कि लोग शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाए. हालांकि सिटी में इस तरह की रफ्तार देखने को नहीं मिलती.11 जुलाई को चंडीगढ़ में हाइवे को डिनोटिफाई करने के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी.