
सावनेर: सावनेर पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के मामले में आरोपी की तलाश और उसे नोटिस देने पहुंचे एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पुलिस हवलदार के साथ गाली-गलौज करते हुए बड़े प्लास्टिक पाइप से कथित तौर पर हमला किया। इस घटना में पुलिसकर्मी की बाईं उंगली में गंभीर चोट आई है।
शराब बिक्री के मामले में आरोपी का नाम सामने आया
मिली जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को सावनेर पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 933/26 के तहत महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम की धारा 65(E) और 83 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जॉय परांजपे को आरोपी बनाया गया है।
पूछताछ के दौरान जॉय परांजपे ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि शराब का कारोबार अमन धनोले का है। इसके बाद जॉय परांजपे और फरार आरोपी अमन धनोले के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
नोटिस देने पहुंचे पुलिस हवलदार पर हमला
इसी मामले में पुलिस हवलदार क्रमांक 1939 अमन धनोले के घर नोटिस देने पहुंचे थे। शिकायत के अनुसार, जब पुलिसकर्मी आरोपी को थाने में दर्ज अपराध के संबंध में नोटिस देने की बात कर रहे थे, तभी अमन धनोले ने कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
आरोप है कि इसके बाद अमन धनोले ने एक बड़े प्लास्टिक पाइप से पुलिसकर्मी की पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी की दादी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया और उसे पुलिसकर्मी को मारने से रोकने के लिए कहा। बताया गया है कि इस दौरान प्लास्टिक पाइप उनकी दादी के हाथ पर भी लगा।
पुलिसकर्मी की उंगली में गंभीर चोट
मारपीट की इस घटना में पुलिस हवलदार की बाईं उंगली में गंभीर चोट आई। घटना की जानकारी तत्काल सावनेर पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
BNS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
सावनेर पुलिस ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 132, 221, 269 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और आरोपी अमन धनोले की भूमिका के साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
संवाददाता: किशोर ढुंढेले, सावनेर




