Published On : Tue, Aug 18th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर: जरीपटका में साई अकैडमी ट्यूशन क्लासेस की इमारत सील

अग्निसुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अग्निशमन विभाग की कार्रवाई, बिना अनुमति सील हटाने पर गैर-जमानती अपराध की चेतावनी
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नागपुर: जरीपटका में साई अकैडमी ट्यूशन क्लासेस की इमारत सील

नागपुर: जरीपटका इलाके की आदर्श कॉलोनी में स्थित साई अकैडमी ट्यूशन क्लासेस की इमारत को अग्निशमन विभाग ने सील कर दिया है। प्लॉट नंबर 19 पर स्थित ग्राउंड प्लस चार मंजिला इमारत में अग्निसुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने के चलते यह कार्रवाई की गई। विभाग के अनुसार, नियमों का पालन करने के लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने पर अब सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

कई बार नोटिस के बाद भी नहीं हुआ पालन

नागपुर महानगरपालिका के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की टीम ने 18 अगस्त को सुगत नगर अग्निशमन केंद्र के माध्यम से कार्रवाई की।

अग्निशमन विभाग के मुताबिक, इमारत में आवश्यक अग्निसुरक्षा उपाय पूरे करने के लिए 5 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 20 फरवरी 2026 को इमारत खाली करने के निर्देश दिए गए। वहीं, 28 अप्रैल 2026 को बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के आदेश भी जारी किए गए थे।

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इसके बावजूद संबंधित लोगों की ओर से निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

टिनशेड बनाकर चल रहे थे ट्यूशन क्लासेस

जांच के दौरान विभाग को पता चला कि इमारत के भूतल से तीसरी मंजिल तक और टेरेस पर टिनशेड बनाकर उनका इस्तेमाल ट्यूशन क्लासेस के लिए किया जा रहा था।

अग्निशमन विभाग के अनुसार, अनधिकृत तरीके से स्थान का इस्तेमाल किए जाने और आवश्यक अग्निसुरक्षा उपायों की कमी के कारण वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा इमारत में मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा को संभावित खतरा था।

इसी को देखते हुए महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक एवं जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इमारत को सील कर दिया गया।

सील तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना सील हटाने या तोड़ने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दखलपात्र और गैर-जमानती अपराध के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों और अन्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निसुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है।

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