Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी। मंगलवार को कोर्ट ने साध्वी को सशर्त जमानत देते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत नहीं मिली।
एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट द्वारा साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने पुरोहित द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
गौरतलब है कि सितंबर, 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए सीरियल धमाकों में 7 लोग मारे गए और सैकड़ो घायल हो गए थे। विस्फोट के लिए आरडीएक्स देने व साजिश करने के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य एटीएस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।