नागपुर– मुफ़्त शिक्षा के अधिकार में अनियमित तरीक़े से Rte में प्रवेश पाने के लिए पालकों को पटवारी के दाख़िले के बिना इनकम सर्टिफ़िकेट दिया जा रहा है. नियमानुसार पटवारी निवास स्थान की चौकसी कर के आय का दाख़िला जारी करता है. लेकिन पूंजीपति भी मुफ़्त शिक्षा के अधिकार का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र का अनियमित तरीक़े से उपयोग कर रहे हैं.
आरटीई ( RTE) एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ़ ने दस्तावेज़ देखे तब पाया गया है कि आय का दाख़िला 60,000 का है और उसका बिजली का बिल 3 हज़ार का ऐसे अनेक उदाहरण है.
जहाँ आय प्रमाण पत्र का उल्लंघन होते हुए साफ़ दिखाई दे रहा है. दूसरा मामला ज़ीरो इनकम का है. शिक्षण विभाग कहता है कि सिंगल मदर प्रवेश के लिए ज़ीरो इनकम का दाख़िला दे. लेकिन तहसील कार्यालय,जारी करने से इनकार कर रहा है ऐसी परिस्थिति में सिंगल मदर यानी की विधवा तथा तलाक़शुदा महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले में दखल देने की मांग की है.