मुख्य कार्यकारी अधिकारी के जाँच के आदेश के बाद भी कार्यवाही नहीं कर रही नागपुर घट पंचायत समिति.
नागपूर: मुफ़्त शिक्षा के अधिकार में प्रवेश पाने के लिए पालकों द्वारा अनियमित रूप से दाख़िला लेने का सिलसिला आज भी जारी है नागपुर ग्रामीण अंतर्गत आने वाली स्कूल भारतीय विद्या भवन आसटि मे प्रवेश पाने के लिए पालकों ने सरपंच रहवासी दाख़िला लिया यह मामला स्थानीय ग्रामीण रहवासियों ने उठाया के लोग यहाँ रहेते नहीं है और हमारे बच्चों को प्रवेश नहीं ऐसी हालत में गाँव के बाहर से लोग आकर प्रवेश ले रहे हैं इसकी शिकायत मिलने पर आर टि ई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ़ द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर जाँच कराने के आदेश कराए गए
जिसमें BDO द्वारा जाँच कराई गई जिसमें सात बोगस एडमिशन के दस्तावेज़ कमेटी के सामने रखने की बात BDO द्वारा कही गई लेकिन BEO राजेश लोखंडे ने दस्तावेज़ समिति के सामने रखने से इंकार कर दिया इससे यह बात स्पष्ट हो गई के दिए गए प्रवेश अनियमितता से दिए गए हैं और शानिर्णय १३/२/२०१९के तहत सरपंच को रहवासी दाख़िला देने का अधिकारी नहीं हैं ऐसी हालत में मुफ़्त शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन हुआ है और ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ धारा ३९/१के तहत सरपंच पर पद का दुरुपयोग करने का और सात एडमिशन को निरस्त होने का आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिया
जाना चाहिए अन्यथा मामला माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर के नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दाख़िल किया जाएगा बोगस प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के नाम गार्गी परवीन चौधरी, नवीन गीरदार भांग,तनिश प्रमोद बोयर,त्रिशा विनोद बोयर,अधीरा Iसतीश टाकलखेडे,प्रफुल्ल पडोले और साहिल मनोज अजीत का समावेश है
गाँव के रहवासियों ने भी लिखित में शिकायत दी है और स्कूल वालों ने भी लिखित ने बताया है कि पालक गांवों में नहीं रहवास करते और सरपंचों द्वारा अनियमित दाख़िला दिया गया है यह भी शासन निर्णय से प्रमाणित हो गया।