शिक्षा विभाग के इस सत्र के आदेश में उल्लेख किया गया है कि अभिभावकों की आय प्रमाण पत्र २०२०-२१ व २१-२२ का ही वैध माना जाएंगे आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ को पालकों द्वारा सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है की आय प्रमाण पत्र के कारण उनका प्रवेश रद्द किए जा रहे है ।
शासन का यह आदेश शिक्षा के अधिकार से बालकों को वंचित करने वाला है विगत चार वर्षों में ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ के सत्र के पूर्व वर्ष की हि आये प्रमाण पत्र पर प्रवेश दिया जाएगा
इस वर्ष अभिभावक अपनी लॉटरी लगने के बाद चालू वर्ष की आय दे रहे हैं
यह गंभीर मामला है जहाँ लॉटरी लगने के बाद भी विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित रखा जाएगा नियमानुसार अभिभावकों कि आए उनके द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार तय की जाती है और आज जिला अधिकारी कार्यालय 3 वर्ष का आय प्रमाण पत्र जारी कर रहा है लेकिन शिक्षा विभाग को २५ मार्च २०२३ के पूर्व का ही आय प्रमाण पत्र की माँग कर रहा है
यू आर सी -२ कि बैठक में सदस्य उपस्थित नहीं रहे और अभिभावक एडमिट कार्ड के लिए भटक रहे ये ।
इस विषय में शिक्षा अधिकारी संचालक को पत्र देकर आय प्रमाण पत्र चालू वर्ष के लिए अनुमति माँगे जिससे विद्यार्थियों का शिक्षा के अधिकार के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे।