मामला बोगस प्रवेश का।
सरपंचों ने दिया दाख़ला नियमों का उल्लंघन कर
नागपुर : मुफ़्त शिक्षा के अधिकार के शैक्षणिक सत्र २०२१-२०२२ मे फेटरी स्थित नामचीन स्कूल में बोगस एडमिशन की शिकायत गाँववालों ने की थी ।
आरटिई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ ने मामला उजागर कर जाँच की माँग ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी से की थी उनके द्वारा BDO नागपुर पंचायत समिति को जाँच करने के आदेश दिए गए जिसमें जाँच के बाद गट पंचायत समिति नागपुर के अध्यक्ष ,सचिव तथा समिति पर प्रवेश में गड़बड़ी सीद पाई गई है यह जाँच में स्पष्ट हुआ है
जिसमें बीडीओ ने स्कूल से रिपोर्ट मंगवाई जिसमें आवेदन में लिखें पत्ते पर उक्त बालक नहीं रहने की जानकारी दी गई है।पहले प्रवेश पेंडिंग रखा गया,उसके बाद नकारा गया और स्वीकृत किया गया लेकिन उसका कोई ठोस कारण पड़ताल समिति ने दर्ज नहीं किया।इन तथो के आधार पर बीडीओ ने अपनी जाँच रिपोर्ट में नियमबाँहा प्रवेश देने का शिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है
इस कारण दस्तावेज़ पड़ताल समिति की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही है
नियमों को ताक में रखते हुए स्थानीय सरपंच (बोरगाव आष्टी गट ग्रामपंचायत )- रविंद्र इश्वर ढोले ने प्रवीण कुशाल चौधरी को दिया (येरला गोन्ही गट ग्रामपंचायत) सरपंच – मायाताई ठाकरे ने प्रफुल्ल पडोले,तनीषा प्रमोद भोयर को दिया ।दोनों सरपंचों ने अधिनियम 2019 का उल्लंघन कर रहवासी प्रमाण पत्र दिया
मो शाहिद शरीफ़ द्वारा गट पंचायत समिति के अध्यक्ष राजेश लोखंडे तथा सचिव शरद भंडारकर को तत्काल निलंबन तथा शिश्ट भाँग कि कार्रवाई की माँग मुख्य कार्यकारी अधिकारी से की है जिस से समिति में जो अनियमितता हुई है वह दूर होगी और प्रवेश रद्द होंगे।