Published On : Thu, Oct 31st, 2019

सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार : नवीन अग्रवाल

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प्रादेशिक कामगार संस्था में सूचना अधिकार पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

नागपुर: भारतीय संविधान की धारा १९ (१) में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया हैं, किंतु लोगों को सूचना ही प्राप्त नहीं होगी तो वे अपना मत कैसे व्यक्त कर सकेंगे, इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के गर्भ में सूचना का अधिकार भी निहित है एवं जिस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार हैं ठीक उसी तरह सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार हैं, जिसे उच्चतम न्यायलय ने भी अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है.

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उक्त उद्गार दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकार केंद्र, यशदा, पुणे के अतिथि व्याख्याता श्री नवीन महेशकुमार अग्रवाल के हैं, वें महाराष्ट्र शासन की प्रादेशिक कामगार संस्था में सूचना अधिकार विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे.कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रादेशिक कामगार संस्था के पाठ्यक्रम समन्वयक प्राध्यापक श्री प्रकाश निमजे ने सूचना अधिकार के बारे में जनजागृति की आवश्यकता पर जोर दिया.मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज के छात्रों के लिए आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन कार्यक्रम अध्यक्ष प्रकाश निमजे, मुख्य अतिथि नवीन अग्रवाल एवं विशेष अतिथि नेहा गायकवाड़ ने सयुंक्त रूप से किया.

कार्यशाला में सूचना अधिकार का उपयोग जनहित में किस तरह किया जा सकता है तथा कौनसी जानकारी प्रदान की जा सकती है एवं कौनसी नहीं इसके विषय में विस्तार से समझाया गया.

कार्यशाला की सफलता हेतु तन्वी देशपांडे, शर्मिला कुंटिया, तुषार जैतगुड़े, कृष्णकांत मिश्रा, रक्षित बनसोड़, स्वपनील पाटिल, संदीप माने, मुग्धा देशपांडे, विनय सावरकर, स्नेहल पालांदुरकर, सुकन्या डोरले, राधिका जोशी, स्नेहल नखाते व प्रांजल मानवटकर प्रयास किया. संचालन सोनाली भगत एवं आभार प्रदर्शन सिद्धार्थ मेश्राम ने किया।

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