नागपुर: जिले में कुल 10807 नजूल पट्टे हैं। इनमें से करीब नौ हजार नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। इन पट्टों के नवीनीकरण की सख्त जरूरत है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए ज़रूरी आवेदन पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है और यदि एक महीने में नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो जिला प्रशासन या अन्य सरकारी एजेंसी संबंधित स्थान को जब्त कर लेगी। हाल ही में भूमि अधिग्रहण एवं नजूल पट्टों के मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। वे इस अवसर पर बोल रहे थे।
इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर सुजाता गंधे, डिप्टी कलेक्टर दीपमाला चौरे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे। नजूल पट्टे के नवीनीकरण के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
इसमें नगर भूमि सर्वेक्षण कार्यालय, नजूल खसरा – शहर भूमि सर्वेक्षण कार्यालय की मूल मुहर के साथ प्रथम पट्टा, तत्काल पूर्ववर्ती अवधि का नवीनीकरण पट्टा, लेखा देय, संपत्ति पत्र (तीन महीने का) शामिल हैं, नजूल खसरा नगर भूमि सर्वेक्षण कार्यालय मूल मुहर के साथ, पूछताछ रजिस्टर – नगर भूमि सर्वेक्षण कार्यालय मुहर सहित, भुगतान की रसीद (चालान की प्रति), 100 रुपए के स्टॅम्प पेपर पर शासकीय शर्तों की स्वीकृति का शपथ पत्र, बिक्री विलेख (यदि खरीद और बिक्री का मामला हो), कार्यालय से स्थानांतरण पूर्णता का प्रमाण पत्र, भवन निर्माण का समापन प्रमाण पत्र, स्वीकृत निर्माण योजना की प्रति, वाणिज्यिक उपयोग के मामले में उपयोग के लिए इस कार्यालय से ली गई अनुमति, घोषणा पत्र (डीओडी) (यदि मामले में लागू हो तो ही), अन्य धारकों का सहमति पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र) आदि दस्तावेजों को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रख कर प्रक्रिया आगे बढाकर पूरी करनी होगी, इस आशय के निर्देश जिलाधिकारी डॉ विपिन इटनकर ने व्यक्त किए।