Published On : Wed, Jul 10th, 2024
By Nagpur Today Nagpur News

Video: रामझूला हिट एंड रन मामला: रितु मालू को गिरफ्तार करने की अपील खारिज

Advertisement

नागपुर: राम झूला पर हुए ‘हिट एंड रन’ मामले में आरोपी रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू की गिरफ्तारी के लिए तहसील पुलिस द्वारा दायर की गई याचिका प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) ए.वी. खेड़कर ने ठुकरा दी। एक बार फिर पुलिस को कोर्ट से बैरंग ही लौटना पड़ा। न्यायालय का मानना था कि न्यायालय ने पहले ही गिरफ्तारी की अपील को खारिज किया है तो दोबारा उस पर सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस को इसके लिए वरिष्ठ न्यायालय में अपील करनी चाहिए।

ज्ञात हो कि जिला न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत ठुकराए जाने के बाद रितु मालू ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मामले को काफी गंभीर करार देते हुए अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था, साथ ही अंतरिम जमानत की अर्जी ठुकरा दी थी। इसलिए 1 जुलाई को रितु ने तहसील थाने में सरेंडर कर दिया। 2 जुलाई को पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर कस्टडी की मांग की, लेकिन रिवीजन प्रलंबित होने के कारण रितु को रिहा करने के आदेश दिए गए। अब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तारी के लिए अपील की।

सरकारी वकील रश्मि खापर्डे ने न्यायालय को बताया कि रिवीजन पिटीशन पुलिस ने विड्रॉ कर ली है। मामला बेहद गंभीर है और इसीलिए रितु को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बचावपक्ष के वकील चंद्रशेखर जलतारे और मिलंद चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि यह कोर्ट पहले ही पुलिस की अर्जी ठुकरा चुका है, इसीलिए दोबारा यही कोर्ट अपने आदेश पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। यदि ऐसा हुआ तो यह कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ होगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद पुलिस की अपील नामंजूर कर दी।

Advertisement