Published On : Fri, Oct 4th, 2019

प्लास्टिक बैन : 923 पर कार्रवाई, 46 लाख का दंड

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नागपुर: राज्य में 23 जून 2018 को ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लागू कर दिया गया था. तब से लेकर 22 सितंबर तक महानगर पालिका ने नागपुर जिले में कुल 923 लोगों पर कार्रवाई की है और इनसे लगभग 46.25 लाख रुपये की दंड की वसूली की है. लगभग एक वर्ष में यह व्यापक कार्रवाई करने की जानकारी आरटीआई में दी गई है.

आईटीआई कार्यकर्ता अभय कोलारकर ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल से कार्रवाई की जानकारी मांगी थी. विभाग की माहिती अधिकारी हेमा देशपांडे ने उन्हें अपने जवाब में उक्त जानकारी दी है.

जानकारी के अनुसार अलग-अलग पथक द्वारा अलग-अलग कार्रवाई करने की जानकारी है. कुल 94 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है और 1 व्यक्ति पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है. दी गई सूची में कई बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाने की जानकारी सामने आई है.

1 जनवरी से 88 कार्रवाई
दी गई जानकारी के अनुसार 1 जनवरी से लेकर अब तक कुल 88 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है और उनसे लगभग 4.60 लाख रुपये का दंड वसूल किया गया है. अधिकांश मामले पहली बार के हैं, जिसके कारण सभी पर 5000-5000 रुपये का दंड लगाया गया है. इनमें से 2 प्रतिष्ठान ऐसे हैं, जिन पर दूसरी बार कार्रवाई की गई है. इन प्रतिष्ठानों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नियम के अनुसार अगर कोई प्रतिष्ठान तीसरी बार भी पकड़ा जाता है, तो उस पर 25,000 का दंड या 3 माह के कारावास की सजा तक हो सकती है. नागपुर में अब तक ऐसी नौबत नहीं आई है.

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11 को बंदी का नोटिस
आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार सितंबर 18 से लेकर मई 19 तक कुल 11 इकाइयों को बंदी का नोटिस जारी किया गया है. ये सभी प्लास्टिक उत्पादक कंपनियां हैं और इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है. पकड़े जाने के बाद इन्हें बंद करने का नोटिस थमाया गया है. इनमें सालासर इंडस्ट्रीज कलमेश्वर, सत्यम पैकेजिंग वाठोड़ा, महादेव पालीमर्स कामठी, प्रकाश पालीमर्स गोंदिया, आर्जव पाली प्रिंट हिंगना, श्रीजी इंडस्ट्रीज वाठोड़ा, बेलासरे इंडस्ट्रीज कन्हान, इको पैकेजिंग कापसी खुर्द, श्री इंडस्ट्रीज वर्धा, वेदांत इंडस्ट्रीज हिंगना एमआईडीसी, राधाकृष्णा प्लास्टिक कामठी का समावेश है.

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