Published On : Fri, Feb 21st, 2020

प्रलोभन से भ्रमित न हो पालक, प्रत्येक आवेदक का होगा वेरिफ़िकेशन: आरटीई

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नागपुर– मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत आवेदन करने वाले पालको द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि एडमिशन कराने के नाम पर प्रलोभन देकर पालकों से अनियमित राशि ली जा रही है. RTE एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ़ ने पालकों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएँ नियमित ऑनलाइन आवेदन करें. शरीफ ने बताया की सरकारी नौकरी में कार्यरत पालक आवेदन न करें.

क्योंकि पिता इनकम सर्टिफिकट अपना देता है जबकि पत्नी सरकारी कर्मचारी होती है. प्रवेश पाने के लिए किराया पत्र बनाकर पालक आवेदन कर रहे हैं लेकिन सनद रहे उच्च न्यायालय नागपुर क्र 5318 बोगस प्रवेश का मामला प्रलंबित है. उसी के अनुसार प्रत्येक लॉटरी प्राप्त पालक का निवास किमी (KM) और उनके इनकम के प्रमाण पत्र की चौकसी की जाएगी. ग़लत पाए जाने पर उन की लॉटरी ऑटोमैटिक निरस्त मानी जाएगी.

क्योंकि आवेदन भरते समय ही आवेदन में पालक ने घोषणा की है की जानकारी ग़लत हुई तो फ़ॉर्म रद्द माना जाएगा. गैस पासबुक और आधार का पता एक होना चाहिए अन्यथा आवेदक संदेह मे रहेगा.