Published On : Wed, Sep 11th, 2019

Moter Vehicles Act: नितिन गडकरी बोले- राज्य अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते

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गांधीनगरकें: द्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट कांग्रेस शासित प्रदेशों को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में लागू हो चुका है। गुजरात में विजय रुपाणी की सरकार ने 16 सितंबर से नए ट्रैफिक जुर्माने को लागू करने की घोषणा की है।

हालांकि, एक विवाद भी पनप गया है। विवाद इसलिए कि गुजरात सरकार ने एक्ट में संशोधन किए बिना ही जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले कई जुर्माने रुपाणी सरकार ने आधे तक घटा दिए हैं। मसलन, देश में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, वहीं गुजरात में सरकार ने इसे 500 रुपए ही रखा है। गुजरात सरकार के इस कदम से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नाराज हो गए हैं। गडकरी ने कहा है कि राज्य अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते।

गडकरी बोले- बिल में कोई राज्य बदलाव नहीं कर सकता
बकौल नितिन गडकरी, मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि लोगों की जान बचाने के लिए सभी राज्य नए ट्रैफिक जुर्माने को लागू करेंगे। बता दें कि, बीते मंगलवार को रुपाणी सरकार ने नए ट्रैफिक नियम हूबहू लागू करने के बजाए जुर्माने की राशि को सेटलमेंट के रूप में कम कर दिया। रुपाणी ने कहा, नए कानून में बताए गए जुर्माने केंद्र सरकार द्वारा सुझाई गई अधिकतम रकम थी। हमने इनमें कटौती की है। हमने मोटर व्हीकल के आर्टिकल-200 के तहत अधिकार इस्तेमाल किया है।

देशभर में 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं नए ट्रैफिक जुर्माने
देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं। गुजरात ने सेटलमेंट राशि घटाकर इनके प्रभाव को काफी कम कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि गुजरात में नए नियम 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे।

अभी इन राज्यों में लागू नहीं हुए नए ट्रैफिक नियम
गुजरात के अलावा अभी 5 राज्यों ने भी नए नियम अभी लागू नहीं किए हैं। ये राज्य हैं, प. बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ये राज्य ज्यादा जुर्माने के विरोध में हैं। एक राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है, जबकि एक और राज्य में दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय दल की सरकार है। कुल मिलाकर एक भाजपा शासित और पांच गैरभाजपा शासित राज्यों में नए ट्रैफिक नियम अभी लागू होने हैं।

ट्रैफिक वाले अपराधों के लिये जुर्माना देना पड़ेगा
ट्रैफ़िक संबंधी सभी अपराधों का विवरण आरटीओ और पुलिस डेटाबेस को अपडेट होने की वजह से वाहन चालक बच नहीं सकेगा। इसके साथ अन्य ट्रैफिक सबंधित अपराधों के लिये जुर्माना देना पड़ेगा।

गुजरात में अपराध-दंड के ये हैं प्रावधान::
बिना लाइसेंस वाहन चलाना- पहली बार 500,
दूसरी बार 1500 पार्किंग में रुकावट- पहली बार 500,
दूसरी बार 1500 कांच पर डार्क ग्लास लगाना- पहली बार 500,
दूसरी बार 1000 वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना- पहली बार 500, दूसरी बार 1000