नागपुर: विदर्भ क्रिकेट एसोशिएशन मैदान के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दर्ज याचिका पर बुधवार 3 अगस्त 2016 को सुनवाई हुई। पर इस सुनवाई में प्रतिवादियों की ओर से मामले में अपना पक्ष न रखे जाने की वजह से 24 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। नागपुर टुडे ने अपनी खबर के माध्यम से पहले ही बताया था कि मामले से संबंधित 11 प्रतिवादियों को समय पर अदालत का नोटिस नहीं मिल पाया जिससे वो सुनवाई के दौरान अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे।
बुधवार को अदालत में प्रतिवादियों का पक्ष न रखे जाने की वजह से एनजीटी की न्यायमूर्ति जावेद रहीम और न्यायमूर्ति अजय देशपांडे की बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। बुधवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम सरोदे अदालत में उपस्थित थे। अदालत ने डाक विभाग के माध्यम से उनके द्वारा प्रेषित किये गए नोटिस का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर एक सर्विस एफेडेविट अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील के मुताबिक 5 दिनों में उन्हें ट्रैक रिकॉर्ड डाक विभाग से मिल जायेगा। जिसके बाद वो अदालत में एफेडेविट जमा करेगे। एनजीटी द्वारा जारी किये गए नोटिस को असीम सरोदे ने ही प्रतिवादियों को भेजा है। प्रतिवादियों को नोटिस मिल जाने के बावजूद अगली सुनवाई के दौरान अगर प्रतिवादी पक्ष अपना जवाब अदालत में नहीं रखते है तो ऐसी सूरत में अदालत प्रतिवादियों के खिलाफ फैसला सुना सकती है।
मैदान के निर्माण के दौरान नियम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसान संगठन जय जवान जय किसान के सचिव अरुण वानकर, आरटीआई कार्यकर्त्ता टी.एच. नायडू और अंकिता शाह की तरफ से वकील असीम सरोदे ने 23 मार्च को याचिका दर्ज कराई थी। 26 अप्रैल को एनजीटी ने इस केस के 11 प्रतिवादी वीसीए, जिलाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडल, एनएमसी, एनआईटी, विभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त, ग्रामीण तहसीलदार, पर्यावरण विभाग के साथ अन्य को नोटिस जारी कर 26 मई तक जवाब मांगा था।