Published On : Tue, Jan 9th, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देशभर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं

Advertisement


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने 30 नवंबर, 2016 के आदेश में संशोधन कर कहा, देशभर के सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर, 2016 को राष्ट्रीय गान, यानी ‘जन गण मन’ से जुड़े एक अहम अंतरिम आदेश में कहा था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रगान के समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा.