Published On : Thu, May 3rd, 2018

ज्यादा किराया वसूला तो परमिट रद्द कर दिया जाएगा

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नागपुर:ग्रीष्मकालीन या दीपावली के साथ अन्य छुट्टी के दिनों में निजी बस संचालक सामान्य दिनों के बनस्पत दोगुणा-तिगुणा बस किराया वसूलते हैं. इस समस्या के निवारण हेतु सरकार ने टिकट दर पर नियंत्रण रखने का निर्णय लिया है. इस निर्णय को अमल में लाने और सफल बनाने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने बस यात्रियों से इस सन्दर्भ में शिकायतें दर्ज करवाने की अपील की है.

राज्य परिवहन विभाग ने ताल ठोंक के वादा किया है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने पर सम्बंधित बस चलाने के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी जाएंग. यात्रियों से विभाग ने आव्हान किया है कि बस संचालक या चालक मूल किराए से डेढ़ गुणा या उससे अधिक किराए की मांग करने पर बस यात्री रूपी शिकायतकर्ता 022-62426666 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. मुंबई के नागरिक 1800220110 टोल क्रमांक पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. शिकायतकर्ता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं.

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उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निजी यात्री परिवहन करने वाली बसों का दर निश्चित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया हैं. छुट्टी के दिनों में ये बस संचालक यात्रियों से एसटी बस भाड़े की तुलना में डेढ़ गुणा अधिक भाड़ा यात्रियों से वसूल सकते हैं. केंद्र सरकार के सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट के रिपोर्ट में निजी बस संचालकों को सरकारी बस की तुलना में डेढ़ गुणा अधिक बस किराया वसूलने की छूट दी गई हैं. छुट्टी के दिनों सह त्योहार के अवसरों पर ट्रेन में आरक्षण मुश्किल होता हैं, वेटिंग लिस्ट 100 के ऊपर पहुंच जाती है. ऐसे में पर्यायी व्यवस्था के रूप में आवाजाही के लिए आम नागरिकों के लिए बस एकमात्र उपाय होता है.

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