Published On : Mon, Oct 12th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

दुर्गा माता की स्थापना और बैनर को लेकर विवाद, पूर्व नगरसेवक हरीश ग्वालवंशी पर मामला दर्ज

जगदीश नगर में बैनर फाड़ने और जागरण नहीं होने देने की धमकी देने का आरोप; रोशन यादव भी आरोपी, गिट्टीखदान पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण
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दुर्गा माता की स्थापना और बैनर को लेकर विवाद, पूर्व नगरसेवक हरीश ग्वालवंशी पर मामला दर्ज

नागपुर – नागपुर शहर के गिट्टीखदान पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीश नगर में दुर्गा माता की स्थापना और बैनर लगाने को लेकर विवाद सामने आया है। इस मामले में पूर्व नगरसेवक हरीश मोहन ग्वालवंशी और रोशन बबन यादव के खिलाफ गिट्टीखदान पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि धार्मिक आयोजन की तैयारियों के दौरान बैनर लगाने पर आपत्ति जताते हुए गालीगलौज की गई, कपड़े का बैनर फाड़ दिया गया और 12 अक्टूबर को प्रस्तावित जागरण कार्यक्रम नहीं होने देने की धमकी दी गई। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है।

हालांकि, पुलिस में मामला दर्ज होना आरोपों के साबित होने के समान नहीं है। घटना की वास्तविक परिस्थितियां, विवाद के पीछे की वजह और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

दुर्गा माता की स्थापना को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जगदीश नगर निवासी वीरबहादुर सिंह ठाकुर (40) ने गिट्टीखदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह हर वर्ष अपनी सोसाइटी में धार्मिक परंपरा के अनुसार दुर्गा माता की स्थापना करते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने माता की स्थापना और उससे जुड़े धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी की थी।

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आरोप है कि 8 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे पूर्व नगरसेवक हरीश मोहन ग्वालवंशी और रोशन बबन यादव वहां पहुंचे। शिकायत के अनुसार, दोनों ने दुर्गा माता की स्थापना करने और बैनर लगाने पर आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कथित तौर पर विवाद में बदल गई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके साथ गालीगलौज की गई और वहां लगाया गया कपड़े का बैनर फाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले जागरण कार्यक्रम को भी नहीं होने देने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है।

धार्मिक आयोजन की तैयारियों के बीच हुए इस कथित घटनाक्रम के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस का रुख किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बैनर फाड़ने से लेकर जागरण की धमकी तक, शिकायत में गंभीर आरोप

इस पूरे प्रकरण में बैनर को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक कार्यक्रम में बाधा डालने की कथित धमकी दो प्रमुख आरोप हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, दुर्गा माता की स्थापना और बैनर लगाने को लेकर जताई गई आपत्ति के दौरान विवाद बढ़ा।

स्थानीय स्तर पर धार्मिक आयोजनों का सामाजिक महत्व होता है। ऐसे में आयोजन को लेकर विवाद सामने आने पर संबंधित पक्षों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि, इस मामले में विवाद की वास्तविक वजह क्या थी, बैनर लगाने को लेकर कोई पूर्व अनुमति या आपत्ति का मुद्दा था या नहीं और घटना के समय क्या-क्या हुआ, इन सभी पहलुओं की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस के लिए शिकायतकर्ता के बयान के साथ-साथ दूसरे पक्ष का बयान दर्ज करना और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करना महत्वपूर्ण होगा। यदि घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी या बैनर को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं, तो वे भी मामले की जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल ऐसे साक्ष्यों की उपलब्धता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

पूर्व नगरसेवक हरीश ग्वालवंशी के खिलाफ नया मामला

इस प्रकरण में पूर्व नगरसेवक हरीश मोहन ग्वालवंशी का नाम सामने आने से मामला चर्चा में है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उनके साथ रोशन बबन यादव को भी आरोपी बनाया है।

ग्वालवंशी के खिलाफ पूर्व में भी मामले दर्ज होने की जानकारी का उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में उन पुराने मामलों के FIR नंबर, संबंधित पुलिस थानों, दर्ज धाराओं और मौजूदा कानूनी स्थिति का पूरा ब्यौरा नहीं है। इसलिए पुराने प्रकरणों की संख्या या प्रकृति के बारे में कोई अपुष्ट दावा करना उचित नहीं होगा।

किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्रत्येक मामले की कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। कुछ मामले जांच के अधीन हो सकते हैं, कुछ न्यायालय में लंबित हो सकते हैं, जबकि अन्य का निपटारा हो चुका हो सकता है। ऐसे में पुराने मामलों का उल्लेख करते समय आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड और न्यायालयीन दस्तावेजों के आधार पर तथ्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।

BNS की इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ प्रकरण

गिट्टीखदान पुलिस ने उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर की रात शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

* धारा 296

* धारा 351(2)

* धारा 324(2)

* धारा 3(5)

इन धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित परिस्थितियों की जांच कर रही है। मामले में गिरफ्तारी हुई है या नहीं, आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है या नहीं और जांच में अब तक क्या निष्कर्ष सामने आए हैं, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।

इसलिए फिलहाल इस घटनाक्रम को मामला दर्ज होने और जांच जारी रहने के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

12 अक्टूबर के जागरण कार्यक्रम को लेकर भी उठे सवाल

शिकायत में 12 अक्टूबर को प्रस्तावित जागरण कार्यक्रम को नहीं होने देने की कथित धमकी का उल्लेख भी किया गया है। इससे मामले में धार्मिक आयोजन से जुड़ा पहलू सामने आया है।

अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि कथित धमकी किन परिस्थितियों में दी गई, क्या वहां अन्य लोग मौजूद थे और क्या शिकायत में बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध है।

इसके साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि दुर्गा माता की स्थापना और बैनर लगाने को लेकर संबंधित पक्षों के बीच पहले से कोई विवाद था या नहीं। इन तथ्यों के सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।

पुलिस जांच से सामने आएगी विवाद की असली वजह

जगदीश नगर में दुर्गा माता की स्थापना और बैनर लगाने से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जांच के दायरे में है। शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के साथ-साथ दूसरे पक्ष का बयान और उपलब्ध साक्ष्य इस मामले की दिशा तय करेंगे।

फिलहाल गिट्टीखदान पुलिस ने पूर्व नगरसेवक हरीश मोहन ग्वालवंशी और रोशन बबन यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में यदि नए तथ्य सामने आते हैं, तो घटनाक्रम को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

अब इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। साथ ही, पुराने मामलों से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आने पर पूर्व नगरसेवक के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की कानूनी स्थिति का तथ्यात्मक आकलन भी किया जा सकेगा।

संपादकीय नोट: खबर को प्रभावशाली बनाने के लिए आरोपों, घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई को प्रमुखता दी गई है। प्रकाशन से पहले FIR में दर्ज नाम, धाराएं, घटना की तारीख और शिकायत के विवरण का मूल दस्तावेज से मिलान कर लें। पुराने मामलों को प्रमुखता से प्रकाशित करने से पहले उनके FIR नंबर और वर्तमान कानूनी स्थिति की पुष्टि करना भी जरूरी है।

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