
नागपुर: खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) ने मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कामठी रोड स्थित इंदौर नमकीन प्रोडक्ट्स का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। निरीक्षण के दौरान फफूंद लगी मिठाइयां, एक्सपायरी खाद्य सामग्री और कई गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 273 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मौके पर ही नष्ट कर दिए गए।
जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ए. एन. खंदारे ने कामठी रोड स्थित पिली नदी क्षेत्र में संचालित इंदौर नमकीन प्रोडक्ट्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मावा बर्फी और बंगाली मिठाई में फफूंद पाई गई, जबकि मिल्क केक, दोडा बर्फी और चेरी एक्सपायरी पाए गए। इसके अलावा खराब और बची हुई खाद्य सामग्री को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था।
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि बिक्री के लिए रखे गए खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और खाद्य लाइसेंस नंबर अंकित नहीं थे। अधिकारियों ने पाया कि चमचम की पैकिंग दोबारा इस्तेमाल किए गए टिन में की जा रही थी। वहीं उत्पादन स्थल पर भारी गंदगी, अस्वच्छ वातावरण और खाद्य पदार्थों पर मक्खियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई।
गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए एफडीए ने करीब 273 किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत 61,800 रुपये बताई गई है, मौके पर ही नष्ट करा दी।
सहायक आयुक्त (खाद्य) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संस्था का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
एफडीए ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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