Published On : Wed, Apr 8th, 2015

अकोला : हत्या करने वाले पोते को 6 दिन की पुलिस हिरासत


अकोला।
डाबकी रोड पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमानतपुर ताकोडा में संपति विवाद को लेकर पोते ने अपने नाना की निर्मम हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने आरोपी को 6 दिन पुलिस हिरासत में रखने के निर्देश दिए.

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमानतपुर ताकोडा में अकोला मनपा की ओर से कूड़े कचरे से खाद बनाने का कारखाना मंजूर करवाया गया था. जहां कुछ दिन तक अकोला शहर से निकलने वाला कूड़ा ले जाकर उसे अलग-अलग हिस्से में विभाजित कर खाद बनाई जाती थी. इसी कारखाने के समीप 68 वर्षीय गोविंदराव धनुजी मोरे नामक व्यक्ति का परिवार रहता है. गोविंदराव को तीन पत्नियां थी. जिसके कारण उनकेपरिवार में आए दिन विवाद चलते थे. गोविंदराव की पहली पत्नी उसकी बेटी तथा पोता अमानतपुर में ही रहते हैं. जबकि गोविंदराव की वर्तमान में तीसरी पत्नी 45 वर्षीय आशाबाई अपने पति के साथ गांव में रहती है. भूमि विवाद को लेकर गोविंदराव तथा उसकी पहली बीवी एवं पोतों में हमेशा तकरार होती थी. बीती रात भी जमीन का झगडा जमकर हुआ. जिससे गुस्साए पोते सचिन खंडारे ने कुल्हाडी से दादा गोविंदराव तथा दादी आशाबाई पर वार कर दिया. दादा के सिर पर कुल्हाडी मारे जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि आशाबाई को गंभीर अवस्था में रिश्तेदारों ने अस्पताल में भर्ती कराया.

डाबकी रोड पुलिस थाने को इस बात की जानकारी मिलते हुए उन्होंने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर पुलिस ने आरोपी को 13 मार्च तक पुलिस हिरासत में देने की मांग की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एस.एस. जाभले  ने पुलिस की मांग को मंजूर कर लिया सरकार पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता ए.के. अनोकार, आरोपी की ओर से अधिवक्ता वैशाली भारती (गिरी), केशव एच. गिरी ने पैरवी की.

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