Published On : Wed, Nov 15th, 2017

मुंबई के शातिर ठगों ने नागपुर में लगाई निवेशकों को करोड़ों की चपत

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नागपुर: मुंबई के 6 आरोपी नागपुर में एक ही नाम से 4 कंपनी बनाकर उसमें निवेश के नाम से निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा कर रफु चक्कर हो गए। इस बारे में शिकायतकर्ता निवेशक संतोषकुमार राजबली मिश्रा (48 )जवाहर नगर , नागपुर निवासी की शिकायत पर धंतोली पुलिस ने आरोपी वर्षा मधुसूदन सतपालकर,लक्ष्मीकांत श्रीकृष्ण नावेकर ,नितिन चौधरी ,जनार्दन अरविंद परुलेकर वसई मुंबई और विजयशंकर तावरे पुलवारा रोड, विरार और विजय मिस्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

इन आरोपियों ने निवेशकों से प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन कंपनी के जरिए भी निवेशकों को चूना लगाया। इन आरोपियों ने करीब 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोप है कि इन आरोपियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से बिना अनुमति के कंपनी शुरू कर उसमें निवेशकों से पैसे जमा कराए और उन्हें लाभ दिलाने का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी की और कपनी बंद कर फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार संतोषकुमार मिश्रा ने धंतोली पुलिस थाने में आरोपी वर्षा, लक्ष्मीकांत, विजय, नितिन, जनार्दन और विजय मिस्त्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस को बताया कि इन आरोपियों ने 21 दिसंबर 1998 में मैत्रेय प्रा. लि.,मैत्रेय प्लॉटर्स एंड स्ट्रक्चर प्रा.लि.,मैत्रेय सुवर्ण सिद्धि प्रा.लि.कंपनी शुरू की। इन आरोपियों ने इस कंपनी में निवेश के नाम पर संतोषकुमार मिश्रा और 6 से 7 हजार निवेशकों को निवेश के नाम पर चूना लगाया. इन आरोपियों ने सभी निवेशकों से करीब 50 करोड़ रुपए जमा किया। उसके बाद उन्होंने कंपनी बंद कर उसके नाम पर उसकी जगह प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन द्वारा श्रृंखलाबध्द योजना शुरू की।

इस योजना के अंतर्गत एजेंटो को लाभांश व पुरस्कार देने का लालच देकर उन निवेशकों को जोड़ने लगाया। उसके बाद आरोपियों ने गणेशपेठ स्थित कंपनी का कार्यालय बंद कर मुंजे चौक पर फॉर्च्युन मॉल में कंपनी का कार्यालय शुरू किया। यहां संतोषकुमार ने 1 करोड़ 15 लाख रुपये कंपनी में निवेश किया। संतोष कुमार की तरह ही कंपनी में करीब 7 हजार लोगों ने निवेश किया। इस तरह आरोपियों ने निवेशकों को अच्छी कमाई होने का लालच देकर करीब 50 करोड़ का चूना लगाया। कुछ समय बाद आरोपियों ने कंपनी बंद कर दी और नागपुर से गायब हो गए। संतोषकुमार मिश्रा की शिकायत पर धंतोली थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक झाड़े ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 406,409,420,34 सहकलम 3,4,5,6 प्राईज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।