Published On : Fri, Mar 18th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

ऐम.एस. ई .बी के अधिकारी अधिनियम का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं की बिजली काट रहे।

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दि इलेक्ट्रिक अधिनियम 2003 धारा ५६ के तहत किसी भी उपभोक्ता के बिजली सेवा को समाप्त करने के पूर्व 125 के तहत नोटिस दिया जाता है बिजली काटने के 15 दिन पूर्व सूचना दी जाती है।

मोहम्मद अली उपभोक्ता ने मो शाहिद शरीफ़ कार्यकारी सदस्य जिला ग्राहक संरक्षण, से शिकायत की और बिजली विभाग के सहायक अभियंता संजय भागवत द्वारा आज कार्रवाई की गई जिसमें उन्होंने किसी भी उपभोक्ता को नोटिस नहीं दिया था

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उन्होंने कहा कि हमने SMS द्वारा नोटिस भेजा था ,लेकिन नियम के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस की वाक़या को व्यक्तिगत रूप से संबंधित व्यक्ति को देना ही उचित क़दम क़रार किया है और किसी भी उपभोक्ताओं को SMS का मेसेज प्राप्त नहीं हुआ

आज और कल हिंदू और मुस्लिम समुदाय के त्योहार हैं ऐसी परिस्थिति में अधिनियम का उल्लंघन कर कार्रवाई करना कितना उचित है इसलिए संजय भागवत पर श्रेष्ठभग कि कार्रवाई होनी चाहिए और यह मामला जिला अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

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