
नागपुर : कलमना थाना क्षेत्र में सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर वर्षों से चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुद को सोसाइटी का अध्यक्ष और सचिव बताकर आरोपी ने 26 प्लॉट अवैध रूप से बेच दिए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मनोज गोपाल उमरेडकर (निवासी—जुनी मंगलवारी, जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पास, लकड़गंज) के रूप में हुई है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी न तो सोसाइटी का सदस्य था और न ही किसी पद पर था, इसके बावजूद वह वर्षों तक बेधड़क प्लॉटों की खरीद-फरोख्त करता रहा और सोसाइटी को इसकी भनक तक नहीं लगी।
सचिव की शिकायत से खुला राज
इस प्रकरण में शिकायतकर्ता अहमद खान इस्माईल खान (55), निवासी फव्वारा चौक, गणेशपेठ हैं। अहमद खान वर्ष 2018 से समालोचन एकता को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सचिव हैं। सोसाइटी की जमीन वांजरा इलाके में स्थित है, जिसे वर्ष 1992-93 में तत्कालीन सचिव शब्बीर हुसैन ने विनायक संपतराव गवते से खरीदा था।
जाली रजिस्ट्री और फर्जी दस्तावेज तैयार किए
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मनोज उमरेडकर ने खुद को सोसाइटी का अध्यक्ष/सचिव बताकर लोगों को गुमराह किया। उसने नकली और जाली रजिस्ट्री फॉर्म तैयार किए और बिना किसी अधिकृत अनुमति के प्लॉटों की बिक्री शुरू कर दी। आरोपी ने 29 मार्च 1995 से 30 जून 2024 के बीच सोसाइटी के कुल 26 प्लॉट अलग-अलग लोगों को बेच दिए।
इन प्लॉटों की कुल कीमत करीब 20 लाख 15 हजार 915 रुपए आंकी गई है। इस लेन-देन में आरोपी ने न केवल प्लॉट खरीदने वाले नागरिकों को ठगा, बल्कि सोसाइटी के साथ भी गंभीर विश्वासघात किया।
धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज
शिकायत और प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद कलमना थाने में महिला उपनिरीक्षक प्रेरणा काले ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब प्लॉट खरीदने वाले सभी लोगों की जानकारी जुटा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।








