Published On : Mon, Nov 12th, 2018

कार चालक को हेलमेट नहीं पहनने पर चालान !

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नागपुर: फार्मूला वन की कार रेसिंग के दौरान चालकों को हेलमेट पहनने का नियम भले ही सर्वविदित हो, लेकिन अब शहर में भी कार चलाते समय हेलमेट जरूरी होने का नया उदाहरण उजागर हुआ है. शहर के अधिकांश चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हेलमेट नहीं पहननेवाले कार चालक का भी फोटो खिंचकर अब चालान का नोटिस भेजे जाने की कवायद शहर पुलिस के ट्राफिक विभाग की ओर से शुरू की गई.

संभवत: इसका पहला उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब यातायात शाखा चेंबर-3 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की ओर से हेलमेट नहीं पहनने के लिए कार चालक सुरेश साखरे को चालान थमा दिया गया.

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5 माह बाद नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम
सिटी आपरेशन सेंटर की ओर से भेजे गए चालान नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया गया कि 1 जुलाई 2018 को नारी रोड स्थित विश्रामनगर निवासी सुरेश साखरे अग्रसेन चौक से कार क्रमांक एमएच-49 एएस-7777 पर जा रहे थे, लेकिन इस दौरान कार चालक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे मोटर वाहन कानून 1968 की धारा 129 और 177 का उल्लंघन हुआ है.

आश्चर्यजनक यह है कि सिटी आपरेशन सेंटर की ओर से सीसीटीवी के माध्यम से निकाले गए चित्र में कार का फोटो तो चस्पां है, लेकिन चालान भेजनेवाले कर्मचारी को इसका अहसास तक नहीं रहा है. विशेषत: कार चालक को 5 माह बाद तो नोटिस भेजा गया, लेकिन गैरकानूनी ढंग से भेजे गए इस चालान के अनुसार 15 दिनों के भीतर चालान के 500 रु. भी भरने का अल्टीमेटम दिया गया है.

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अन्यथा अदालत में मामला दर्ज
चालान नोटिस में कार के नंबर के साथ का फोटो स्पष्ट होने के बाद भी एक ओर अवैध रूप से चालान तो भेजा गया, वहीं दूसरी ओर चालान की राशि 15 दिनों के भीतर अदा नहीं करने पर मोटर वाहन न्यायालय के प्रथम न्याय दंडाधिकारी की अदालत में मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई. इस संदर्भ में बसपा प्रदेश अध्यक्ष साखरे ने कहा कि किसी भी स्थिति में दिए गए टार्गेट को पूरा करने की जद्दोजहद में इस तरह की गडबड़ी पुलिस विभाग की ओर से हो रही है.

यहां तक कि अदालत में मामला दर्ज करने का भय दिखाया जा रहा है, जबकि अब उन्हें ही पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करने की नौबत आ गई है. इस तरह से की गई गलती के लिए अविलंब ट्राफिक विभाग की ओर से ही खेद व्यक्त किया जाना चाहिए. साथ ही भविष्य में इस तरह की गलती न हो, इसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए.

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