Published On : Thu, Jan 22nd, 2015

अकोला : बीमा कंपनी ग्राहक को 73 हजार का नुकसान मुआवजा दें

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जिला ग्राहक निवारण मंच का आदेश

अकोला। सुकोडा स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को जोर से टक्कर दी थी. उक्त मामले में ट्रक के बीमे की 75 प्रतिशत राशि अर्था 73, 743 रूपये शिकायतकर्ता को दावे के साथ देने के आदेश जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच ने सम्बधित बीमा कंपनी को 16 जनवरी को आदेश में दिये है.

अकोला स्थित उमरी मार्ग के अभिरूची गार्डन नजदीक निवासी सुभाष देवचंद गावंडे के एमएच-31-4288 क्रमांक के ट्रक को अप्रैल 2013 से 22 को सुकोडा स्थित पेट्रोल पंप के सामने एमएच-30-2080 क्रमांक के ट्रक ने जोर से टक्कर मार दी थी. उक्त दुर्घटना में गावेंड के ट्रक का बडा नुकसानहुआ था. उन्होंने रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी से उक्त ट्रक का बीमा निकाला था. जिसके अनुसार दुर्घटना के नुकसान मुआवजे का दावा किया था. उनके बीमे की पॉलिसी की अवधि 29 जून 2013 तक थी. बीमे की अवधि समाप्त होने को दो महिने शेष रहने के कारण कंपनी ने दावे की रकम ग्राहक को देना अनिवार्य था. परंतु बीमा कंपनी ने उनका दावा नामंजूर किया था. दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की मरम्मत के लिए गावंडे ने 98, 324 रूपये खर्च किया था.

बीमा कंपनी ने दावा नामंजूर करने से गावंडे ने जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच का दरवाजा खटखटाया. ग्राहक शिकायत निवारण मंच ने दोनो पक्षों को दलीले सुनकर एम.एच.-31-4288 इस ट्रक का बीमे का दावा नॉन स्टैंडर्स बेसीस के आधार पर अंशत: मंजूर कर शिकायतकर्ता को बीमे की 75 प्रतिशत रकम के रूप में 73, 743 रूपये की रकम देने का आदेश दिया था. परंतु दावे के न्यायिक खर्ची के बारे में किसीभी तरह के आदेशनहीं दिये है. आदेश की पूर्ति विरूद्ध पार्टी ने आदेश की प्रत मिली तब से 45 दिनों के भीतर करे अन्यथा ग्राहक सुरक्षा कानून 1986 की धारा 27 के तहत जुर्माना की कार्रवाई के लिए वे पात्र रहेंगे ऐसा भी आदेशपत्र में उल्लेख किया है. उक्त आदेश जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच की अध्यक्ष एस.एम. उंटवाले, सदस्य कैलास वानखडे व भारती केतकर ने दिया है. शिकायतकर्ता की ओर से एड. आर.पी. नागरे ने पैरवी की है.

Representational Pic

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