नागपुर: जिला न्यायालय में पोक्सो के एक प्रकरण में आरोपी को 15 हजार के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशी की जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए है।ं बूटीबोरी निवासी तनवीर शेख मुस्ताक शेख के खिलाफ बूटीबोरी पुलिस थाने में पीड़िता की मां रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी उनके घर में किराए से अपने माता पिता के साथ रहता है। शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति की है। शिकायतकर्तातथा उसके परिवार वाले किसी काम से 14 जुलाई की सुबह नागपुर आए थे।
उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री जब घर में अकेली थी तो आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके एक दिन पूर्व भी जब शिकायतकर्ता की पुत्री छत पर टहल रही थी तो आरोपी ने उसके सीने पर हाथ लगाने की कोशिश की थी। दोनों ही बार लड़की के मामा अमोल कांबले ने आरोपी को ऐसी हरकत करते देखा। पहली बार आरोपी को डांट फटकर लगाई गई, लेकिन पुन: उसने लड़की को घर में अकेला देखकर पाना मांगने के बहानेघ्र में घुसा और घर का दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लिटाकर जोर जबरदस्ती करने लगा।
इसे लड़की के मामाने देखा और आरोपी को फटकार लगाकर पीड़िता की मां को फोन कर बुलाया। पुलिस ने भादंवि की धारा 354, 354 अ (1), 452, एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (1) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की। आरोपी को उसी दिन रात करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया व दूसरे दिन सत्र न्यायाधीश ए. एस. काजी के सामने पेश किया गया। उसे 17 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। 17 जुलाई को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की।
आरोपी के अधिवक्ता आर.एस. अकबानी व एड. अतुल मोदी ने जमानत आवेदन पेश किया और अदालत को बताया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता आरोपी के परिवार से घ खाली कराना चाहता था इसलिए यह शिकायत दर्ज कराई गई है। सरकारी वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि यह संगीन किस्मा अपराध है। यदि जमानत दी गई तो आरोपी शिकायतकर्ता व उसकी पुत्री को धमका सकता है व साक्ष्य मिटा सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 15 हजार के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। साथ ही आरोपी को प्रकरण के पूर्ण होने तक उस इलाके से बाहर रहने के आदेश दिए।