Published On : Thu, May 3rd, 2018

राज्य में न्यायालयीन कर्मचारी भर्ती का रास्ता साफ

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मुंबई : राज्य में न्यायालयीन कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक उठाई है।

इस प्रक्रिया में विकलांगों का आरक्षित कोटा मुक्त करके, सभी सामान्य भर्ती जारी करने का आदेश उच्च न्यायलय ने दिया है। और विकलांगो के आरक्षित 4 प्रतिशत पद विशेष भर्ती प्रक्रिया से नियुक्त किये जाने के आदेश उच्च न्यायालय ने दिए है। इतना ही नहीं तो प्रशासन को यह जानकारी उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए है। इसलिए इच्छुक विकलांग उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।

राज्य के कोर्ट में स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक और शिपाई / वाहक इस तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए, उच्च न्यायालय प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन की मांग की थी। हालांकि इस आवेदन में विकलांगों के आरक्षित पद नहीं थे। इसलिए नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड और कुछ विकलांग उम्मीदवार यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने यह सुनवाई की।

इसमें, स्टेनो के पद -1013
जूनियर लिपिक पद – 4738
शिपाई / हमाल पद – 3170

ऐसी कुल 8921 पदों की यह भर्ती है। इसके लिए 2 लाख से अधिक आवेदन जमा हुए है और 10 अप्रैल आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख थी। हालांकि याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह चार दिन पहले किसी भी नए आवेदन को स्वीकार न करे। साथ ही वेबसाइट पर भी तुरंत जानकारी जारी करने के निर्देश उच्च न्यायालय प्रशासन ने जारी किए थे।