महंगी पड़ेगी गुटखा, सुगंधित तंबाकू की तस्करी, अब तस्करी में लिप्त वाहन चालकों का होगा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द
-एफडीए ने सभी ट्रांसपोर्टरों को किया खबरदार
नागपुर: गुटखा, सुगंधित तंबाकू जैसे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की तस्करी वाहनों से करनेवालों पर अब एफडीए सख़्त रुख़ अपनाने जा रहा है.
तस्करी के लिए वाहन का इस्तेमाल करनेवाले वाहनचालकों की इस कार्रवाई के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन और वाहनचालक का लाइसेंस रद्द करने के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है. राज्य के सभी अन्न विभाग के सहायक आयुक्तों को यह नोटिफिकेशन भेज दिया गया है. इस बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से नागपुर के अन्न विभाग के साथ आयुक्त शशिकांत केकरे ने शहर के ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की और उन्हें अवैध खाद्य पदार्थों के यातायात करने संबंध में सचेत रहने के लिए सूचना दी है.
यह नियम लागू हो चुका है. प्रतिबंधित खाद्य पदार्थो की तस्करी करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. जिसके चलते परिवहन विभाग की ओर से परिवहन आयुक्त द्वारा गुटका, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू जैसे पदार्थों के यातायात करने पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था. जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है. यह निर्णय अब तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है.
इसके तहत अब तस्करी में पकड़े जानेवाले वाहनचालकों का मामला एफडीए में जाने के बाद परिवहन विभाग से एफडीए को संपर्क करना होगा. जिसके बाद परिवहन विभाग अपने स्तर पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द करेगा. पहले यह निर्णय तस्करी में पकड़े गए लोगों को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया जाता था. लेकिन अब परिवहन विभाग को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार दिया गया है.
इस बारे में नागपुर शहर के अन्न विभाग के सहायक आयुक्त मिलिंद देशपांडे ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग ली गई थी. सभी को समझाया गया है कि किसी भी तरह के माल को यातायात करने से पहले उसकी जांच कर लें. पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह निर्णय लागू हो चुका है और अगले महीने और एक मीटिंग का आयोजन विभाग की ओर से किया जाएगा. जिसमें फिर एक बार दूसरे ट्रांसपोर्टरों को जानकारी दी जाएगी.