Published On : Sat, Apr 25th, 2015

अकोला : ग्रामसेवक केतकर निलंबित


अकोला।
अकोट पंचायत समिति में कार्यरत ग्रामसेवक को अपने काम में कोताही बरतने के माले में कार्रवाई करने के आदेश विभागीय आयुक्त ने सीईओ को दिए थे. जिससे मुख्यकार्यकारी अधिकारी ने ग्रामसेवक को  निलंबित करने के आदेश जारी किए.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामसेवक जी.के. मेतकर अकोट पंचायत समिति के पणज में कार्यरत रहने के दौरान मौजे बोचरा की संपत्ति क्रमांक 45 में प्रतिज्ञापत्र व आवेदन पर दुसरे के नाम पंजीकृत कर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया था. वहीं अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बैंक को फर्जी ब्यौरा पेश किया था. ऐसी शिकायत संतोष शेषराव जायले ने मुख्यकार्यकारी अधिकारी तथा उपविभागीय आयुक्त के पास दर्ज कराई थी. इस शिकायत को संज्ञाान में लेते हुए विभागीय आयुक्त ने ग्रामसेवक मेतकर के कामकाज की जांच की थी.

जांच के दौरान आयुक्त को शिकायत में तथ्य दिखाई दिया. इस बात को गंभीरता से लेते हुए विभागीय आयुक्त ने अकोला जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. आला अधिकारी का निर्देश मिलते ही मुख्यकार्यकारी अधिकारी देवेंद्र सिंग ने ग्रामसेवक को निलंबित करने के आदेश जारी किए. वहीं आदेश में स्पष्ट कहा गया कि पने निलंबन के दौरान वह मुख्यालय में रहे. इस आदेश के कारण अपने काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों में हडकम्प मच गया है.

Advertisement
Representational Pic

Representational Pic

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement