Published On : Wed, Jul 15th, 2020

गोंदिया: सोशल डिस्टेंसिंग पर तीन बार वार्निंग, चौथी बार प्रतिष्ठान बंद

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कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन, शालीमार होटल बंद

गोंदिया सभी प्रतिष्ठान धारकों को दुकान चलाते समय 2 गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) आदेश का पालन करना बंधनकारक है ।
इस आदेश का अज्ञानतावश कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान भी निश्चित है और अब तक कई दुकानदारों से पेनल्टी वसूली भी गई है।

लेकिन 3 बार वार्निंग के बाद भी अगर कोई कारोबारी सचेत ना हो ओर अपने व्यापार की पद्धति को बदलने के लिए तत्परता न दिखाए तो ऐसे में और उस प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश भी जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
कलेक्टर कार्यालय और सरकार द्वारा जारी आदेश के बारे में बार-बार सूचित करने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की अनदेखी करने वाले कुड़वा नाका चौक ( रिंग रोड ) स्थित प्रसिद्ध शालीमार होटल के मालिक के खिलाफ 14 जुलाई को दंडात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश उपविभागीय अधिकारी और उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट गोंदिया द्वारा पुलिस प्रशासन को दिए गए है।

कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे
बताया जाता है कि उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ गोंदिया ) कार्यालय की ओर से तीन बार शालीमार होटल के सामने भीड़ देखी और जुर्माना कार्रवाई की बावजूद होटल मालक उसी लापरवाही पूर्ण तरीके से होटल चला रहा था और शालीमार होटल के सामने भीड़ लगातार देखी जा रही थी और यह बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं की जा रही थी।

आखिरकार उपरोक्त संदर्भ में जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन होने पर यह आदेश 14 जुलाई 2020 को देकर शालीमार होटल प्रतिष्ठान को बंद का आदेश दिया गया है जिस पर रामनगर पुलिस एक्शन में आ गई क्योंकि यह प्रतिष्ठान रामनगर पुलिस स्टेशन के सरहदीय सीमा के भीतर आता है।

जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई है यह कार्रवाई उन दुकानदारों के लिए सबक होगी जो यह सोच कर बैठे हैं कि क्या होगा ? कुछ नहीं होता ? तो

अब प्रतिष्ठान पर ताले भी लटक सकते हैं ?
इसलिए कायदे में रहोगे , तो फायदे में रहोगे..लिहाजा पुलिस प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी प्रतिष्ठान धारकों से कोविड-19 के संबंध में जारी किए गए नियम-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
रवि आर्य