Published On : Fri, Aug 20th, 2021
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: नक्सल समर्थक गिरफ्तार, एके-47 के 52 जिंदा कारतूस बरामद

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शहरी नेटवर्क से जुड़े हैं जिले में सक्रिय नक्सली संगठनों के तार

गोंदिया। नक्सल प्रभावित जिले में सक्रिय 6 नक्सली दलम के लिए सालेकसा ओर देवरी तहसील का घना जंगल हमेशा से रेस्टजोन के रूप में सुरक्षित ठिकाना रहा है।

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जिले के घने जंगलों में सक्रिय नक्सली संगठनों के तार शहरी नेटवर्क से जुड़े हैं लिहाज़ा इन्हें नक्सल समर्थकों द्वारा हथियार तस्करों से भारी मात्रा में गोलियां व जरूरत के सामानों के अलावा आवश्यक दवाइयां खरीदकर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

जिले में सक्रिय नक्सली संगठनों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने वाले हार्डकोर नक्सली समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
गुरुवार 19 अगस्त के दोपहर पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली कि देवरी तहसील के चिचगढ़ थाने से 9 किलोमीटर दूर ग्राम परसोड़ी निवासी एक व्यक्ति के जंगल में छिपे नक्सली संगठनों से संबंध है तथा उसके खेत में बेकायदा हलचल देखी जाती है।

इसी सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से प्राप्त आदेश के बाद सी-60 कमांडो और चिचगढ़ पुलिस टीम ने पूरे खेत इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया , इसके साथ ही खेत में बोरे के भीतर छुपा कर जमीन में गाड़ कर रखे गए एके-47 राइफल में उपयोग करने योग्य 52 नग जिंदा कारतूस बरामद होने पर नक्सल समर्थक घनश्याम आचले को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक बरामद कारतूस की कीमत 4160 आंकी गई है, आरोपी ने प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी ) के सदस्यों को मदद करने के उद्देश्य से तथा भारत सरकार के विरुद्ध हमला करने और पुलिस पार्टी को मारने के मकसद से यह 52 जिंदा कारतूस अपने खेत की जमीन में गाड़ दिए थे।

पड़ोसी जिले बालाघाट तथा गोंदिया में सक्रिय नक्सलियों से संबंधित कई पुराने मामले उजागर होने के बाद पुलिस अलर्ट पर थी।

बताया जाता है कि उक्त आरोपी नक्सली नेटवर्क से लंबे वक्त से जुड़ा हुआ था तथा पिछले दिनों नक्सली गतिविधियों में शामिल होने और माओवादी संगठनों को मदद पहुंचाने के आरोप में भी पुलिस ने उसे अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था।

इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताई जा रही है बहरहाल इस प्रकरण के संबंध में आरोपी घनश्याम आचले व अन्य माओवादी संगठन के सदस्यों के खिलाफ चिचगढ़ थाने में फरियादी सहा. उप कोमलपूरी वैंकुठी के शिकायत पर धारा 3/25 , 26 भारतीय हथियार कायदा ( आर्म एक्ट ) सह कलम 18, 20, 23 के तहत जुर्म पंजीबद्ध किया गया है।

मामले की जांच उपविभागीय पोलीस अधिकारी देवरी जालिंदर नालकुल कर रहे हैं।

रवि आर्य

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