Published On : Mon, Jun 1st, 2020

गोंदिया जिले में क्या खुलेगा , क्या रहेगा बंद

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कलेक्टर ने जारी की नए दिशा निर्देश की अधिसूचना

गोंदिया। 31 मई को लॉकडाउन फोर की अवधि समाप्त होने के बाद लॉकडाउन फाइव नहीं, बल्कि अनलॉक-1 की ओर देश कदम बढ़ा चुका है। 1 जून से शुरू हुए अनलॉक-1 की नई गाइडलाइन जारी की गई है।

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कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रावधानों को लागू करने के लिए गोंदिया जिलाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवड़े ने एक अधिसूचना आज सोमवार 1 जून को जारी की है लिहाजा महाराष्ट्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक गोंदिया जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। उपरोक्त अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा।

65 से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें बिना किसी आवश्यक काम के घर से बाहर न निकले, एैसी सलाह भी दी गई है।

इसके अतिरिक्त अगले आदेश तक स्कूल/कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्र व कोचिंग क्लास को बंद रखा गया है, केवल ऑनलाइन शिक्षण व दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी।

सलून, स्पा ,ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे

नए दिशा निर्देशों के मुताबिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों , मेट्रो , स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक संस्थान , सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , जिम , स्विमिंग पूल , मनोरंजन पार्क , थिएटर , पार्क , ऑडिटोरियम , सामाजिक , राजनीतिक , खेल , मनोरंजन , सांस्कृतिक , धार्मिक , शैक्षणिक और सामाजिक बैंठकें, सार्वजनिक प्रार्थना आदि पर पाबंदी जारी रहेगी।

नाई की दुकानें , स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर राज्यभर में बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टारेंट बंद रहेंगे, हालांकि रेस्टोरेंट फूड पैकेट की होम डिलीवरी घर पहुंच सेवा के तहत कर सकते हैं।

स्पोर्ट कॉम्पलेक्स , स्टेडियम (खेल परिसर) व अन्य सार्वजनिक खुली जगह पर सिर्फ व्यक्तिगत रूप से व्यायाम की अनुमति दी गई है लेकिन समूह के रूप में व्यायाम करने पर रोक जारी रहेगी तथा कोई भी सामूहिक खेल के आयोजन नहीं होंगे।

पूर्व के अनुसार पब्लिक और प्राइवेट परिवहन को इजाजत दी गई है दुपहिया पर केवल एक ही चालक की अनुमति है तथा तीन व चार चक्का वाहन पर 1 चालक व 2 यात्री रहेंगे।

50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ-साथ सामाजिक दूरी और स्वच्छता के मानदंडों के अनुसार जिले के भीतर बस सेवा शुरू रहेगी, जबकि अंतरजिला बस सेवा द्वारा यात्री परिवहन पर रोक रहेगी।

बाजार की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी

सभी बाजार, दुकानें, प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन सामाजिक दूरी का पालन न होता दिखायी दिया अथवा भीड़ देखी जाती है तो दुकानें और बाजार तुरंत बंद कर दिए जाएंगे।

पहले से जारी मानक प्रक्रिया के अनुसार फंसे मजदूरों, दर्शनार्थियों व अन्य नागरिकों को उनके मूल स्थानों पर लौटने की अनुमति रहेगी।
इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों में हाथ धोने की सुविधा, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग हर प्रवेश और निकास केंद्र पर उपलब्ध होनी चाहिए। सोशल डिस्टेसिंग का पालन, मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा तथा कार्यालयों व दुकानों आदि का समय-समय पर सैनिटाइजेशन भी करना होगा।
सभी कार्यालय प्रमुखों, आस्थापना धारकों, वाहन चालकों व अन्य नागरिकों को आरोग्य सेतू एप्प यथासंभव डाउनलोड करना चाहिए और समय-समय पर ऐप में अपनी स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि संंबंधितों को समय पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना संभव हो सके।
सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की कम से कम 6 फिट की दूरी होनी चाहिए तथा दुकानदारों को भी ग्राहकों के बीच सामाजिक अंतर और एक समय में 5 से अधिक ग्राहकों को जमा होने नहीं देना होगा।

विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे तथा अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, सुपारी, तम्बाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंधित रहेगा।

रवि आर्य

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