Published On : Mon, May 20th, 2019

गोंदिया- अंर्तराज्यीय शराब तस्करी का भंडाफोड़

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रेल्वे टॉस्क टीम ने 2 को दबोचा, अंग्रेजी शराब का जखीरा जब्त

गोंदिया: अब तक गोंदिया से पूर्णतः शराबबंदी घोषित पड़ोसी जिले गड़चिरोली और चंद्रपुर के लिए ट्रेन के माध्यम से शराब की तस्करी, शराब माफियाओं द्वारा की जा रही थी लेकिन अब नई खबर यह है कि, गोंदिया से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भाटापारा शहर के लिए भी ट्रेन द्वारा शराब की ढुलाई की जाने लगी है।

ट्रेन से लगातार बढ़ती शराब तस्करी की सूचना के बाद मंडल सुरक्षा आयुक्त (नागपुर) आशुतोष पांडेय ने शराब माफियाओं पर नजर रखने के लिए स्पेशल टॉस्क टीम को ताकीद जारी की है।

रविवार 19 मई शाम 6 बजे प्लेटफार्म नं. 3 व 4 के पश्‍चिम शोर की सीढ़ियों से उतरते हुए 2 संदिग्ध युवक दिखायी दिए जिनके कंधों पर वजनदार वीआईपी बैग ऩजर आए। संदेह होने पर उन्हें पूछताछ के लिए रोका गया तो उन्होंने टॉस्क टीम को गुमराह करते कहा- बैग में कपड़े और कांच का सामान है किन्तु जब उनसे बैग खोलकर दिखाने को कहा गया तो दोनों सहमे-सहमे थे और हड़बड़ाने लगे। जब पुलिस ने दबाव बनाया और मौके पर बैग खोला गया तो एक बैग से ब्लेंडर प्राईड के 2 बम्पर (750 एमएल) कीमत 2900 रू., तथा मैगडॉवल नंबर वन के 750 एमएल भरे 4 बम्पर (कीमत 2400 रू), किंग फिशर बियर की 500 एमएल भरी 20 कैन (कीमत 2500 रू.) तथा आरोपियों के पास मौजुद दुसरी बैग से ब्लेंडर प्राईंड के 750 एमएल भरे 3 बम्पर (कीमत 4350 रू), मैगडॉवल नंबर वन के 750 एमएल भरे 4 बम्पर (कीमत 2400 रू), किंग फिशर बियर की 500 एमएल भरी 20 कैन (कीमत 2500 रू.) इस तरह कुल 17 हजार 50 रूपये की विभिन्न ब्रांड की 13 शराब भरी बोंतले व 40 बियर की कैन बरामद हुई। प्रारंभिक पूछताछ में हिरासत में लिए गए निखिल चावला (25 रा. देवालय वार्ड, भाटापारा) तथा विक्रम उर्फ विक्की थरानी (33 रा. भाटापारा, जि. बड़ोदा बाजार) ने अधिक मुनाफा कमाने की लालच में गोंदिया से अंग्रेजी शराब खरीदकर, छत्तीसगढ़ के रायपुर और भाटापारा हेतु यात्री बनकर ट्रेन द्वारा तस्करी कर ले जाना स्वीकार किया। मौके पर इस कीमती शराब के संदर्भ में आरोपियों की ओर से वैध अधिकार पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। मामला ट्रेन द्वारा शराब की अवैध तस्करी का होने से दोनों आरोपियों को रेल्वे सुरक्षा बल थाने लाया गया तथा स्वास्थ्य परिक्षण पश्‍चात दोनों शराब तस्करों को शासकीय रेल पुलिस के सुपुर्द किया गया जहां उनके विरूद्ध 65 (अ), (ई), 66 (ब), बीपी एक्ट का जुर्म दर्ज किया गया है। आरोपी इसके पूर्व भी कई बार यात्री बनकर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप तस्करी द्वारा पहुंचा चुके है, इसकी कबूली भी उन्होंने की।

– रवि आर्य