Published On : Sun, Mar 22nd, 2020

गोंदिया: जिले की सभी शराब दुकानें अगले आदेश तक बंद

Advertisement

आदेश का पालन न करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ होगी कार्रवाई

गोंदिया. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 33, 34, 41 और कलम 51के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च, 2020 को राज्य में रोग निवारण अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
इसके लिए कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। इस आदैश में, गोंदिया जिले में सभी बीयर शापी , वाइन शॉप , परमिट रूम , बार एंड रेस्टोरेंट , सभी क्लब , देशी दारू की दुकानें व अन्य प्रकार की मध बिक्री करने वाली दुकान 22 मार्च 2020 के सुबह 6:00 बजे से अगले आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
उपरोक्त निर्देश अनुसार अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग इन्हें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने बाबत आदेश देते कहा गया है कि वे प्रत्येक दिन नियमित स्पॉट पर जाकर जांच करे तथा आदेश अनुपालन की अहवाल रिपोर्ट रोज 11:00 बजे तक शासन को सादर करने को कहा गया है। उपरोक्त आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 (45) की धारा 188 के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रवि आर्य

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement

Gold Rate
22 Jan 2026
Gold 24 KT ₹ 1,51,700/-
Gold 22 KT ₹ 1,41,100 /-
Silver/Kg ₹ 3,08,600 /-
Platinum ₹ 60,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above