Published On : Fri, Aug 31st, 2018

महाजेनको को चूना लगानेवाले व्यवसाई को अदालत से मिली ज़मानत

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नागपुर: महाजेनको को लोहा आपूर्ति करने के नाम पर 2.27 करोड़ रुपये का चूना लगाने का प्रयास करने वाले निहार स्टील प्रा.लि. कम्पनी के मालिक और उद्योजक पंकज राठी की अंतरिम जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने राठी को महाजेनको के खाते में 1.17 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्हें सशर्त जमानत भी दी गई.

उल्लेखनीय है कि मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए राठी ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी. गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. काजी की अदालत में सुनवाई हुई. पुलिस ने जमानत का विरोध किया, लेकिन न्यायालय ने बचावपक्ष की अपील मंजूर की.

न्यायालय ने आदेश दिया कि 45 दिन के भीतर राठी को महाजेनको के खाते में आरटीजीएस द्वारा 1.17 करोड़ रुपये जमा करने होंगे. यह कार्रवाई जांच अधिकारी की निगरानी में होगी.
बाकी बचा अमाउंट राठी के फ्रीज किए गए खाते में ही रहेगा. 1 लाख रुपये के पीआर बांड पर जमानत मंजूर की गई.

न्यायालय ने राठी को आदेश दिए हैं कि हर रविवार को उन्हें सुबह 10 से 12 बजे के बीच धंतोली थाने में उपस्थित रहना होगा.इस दौरान वह केस से जुड़े किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे. बिना अनुमति नागपुर जिले के बाहर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

आरोपी को कोर्ट और जांच अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से खाते से पैसे न निकालने की हामी देनी होगी. साथ ही आरोपपत्र दायर होने तक कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहना होगा.

हालांकि अब तक हुई जांच में सामने आया था कि राठी ने शराब पिलाकर महाजेनको के सहायक अभियंता राहुल पेठे से 22 चेक चोरी किए थे. राठी ने चेक कैसे और कब चोरी किए, इसकी जांच की जा रही है.