
नागपुर: शहर में तबेलों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है. उच्च न्यायालय ने इनकी बढ़ती संख्या के मद्देनज़र नागपुर महानगरपालिका को कड़क निर्देश दिए कि बिना अनुमति के तबेलों को शहर के बाहर करों. न्यायालय के निर्देशानुसार अनाधिकृत तबेलों को बाहर करने की नोटिस देने के साथ ही साथ सड़कों पर विचरण करते हुए गन्दगी फ़ैलाने वाले पशुओं को जप्त करने पर मनपा प्रशासन विचार कर रही हैं.
उल्लेखनीय यह है कि इसके पूर्व भी मनपा प्रशासन ने अवैध तबेलों को शहर के बाहर करने का प्रयास किया था लेकिन सत्तापक्ष के लोगों ने विरोध किया था. मनपा प्रशासन को वर्षों से शहर के अवैध तबेलों से होने वाले अड़चनों की नियमित शिकायतें मिल रही थी. रक़मनागर परिसर के नागरिको ने तो मुख्यमंत्री को, कोराडी रोड स्थित शिवकृष्ण धाम के अवैध तबेलों की मनपा में शिकायतें की गई थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इसके बाद उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने गोबर,मलमूत्र और इनसे होने वाली गंदगी से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणाम से शहर वासियों के बचाव हेतु न्यायालय ने मनपा प्रशासन को निर्देश दिया कि शहर के विभिन्न भागों के अवैध तबेलों को शहर के बाहर करें.
इस निर्देश के बाद दुग्ध व्यवसाय विभाग और मनपा पशु वैधकीय विभाग सक्रिय हो गया है.
याद रहे कि पशु पालकों को पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग में पशुओं की संख्या के अनुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है. शहर में वर्तमान में १०४६ वैध तबेले हैं, इनमें से ४५७ का पंजीयन है जबकि शेष ७८९ तबेले अवैध हैं. इसके अलावा प्रत्येक मोहल्ले में २-३-४ गाय-भैंस रख दुग्ध व्यवसाय करने के साथ ही साथ गंदगी बेख़ौफ़ फैला रहे हैं. न्यायालय ने ३१ दिसंबर तक सभी अवैध तबेलों को शहर के बाहर करने का कड़क निर्देश दिया है.
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