Published On : Wed, Sep 23rd, 2020

हर कर्मचारी को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर, ग्रेच्यूटी के लिए 5 साल जरूरी नहीं

Advertisement

लोकसभा में मजदूरों से जुड़े 3 बिल पारित

नागपुर– लोकसभा ने मंगलवार को मजदूरों से जुड़े तीन अहम बिलों को मंजूरी दी है. सरकार का कहना है कि ये तीनों बिल मजदूरों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाएंगे. आज इन बिलों को राज्यसभा से पारित कराया जाएगा. लोकसभा से पारित ये तीन बिल 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेंगे. इन तीन बिलों में कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और द ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड शामिल हैं. लोकसभा में तीनों बिलों को मिलाकर बहस हुई और उन्हें पारित करवा लिया गया.
बिल में क्या है खास?

Gold Rate
July 02 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /-
Silver/Kg ₹ 2,30,500/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

सभी तरह के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य बनाया गया है. चाहे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों न हो. सभी कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी की सुविधा दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी. उनको ग्रेच्यूटी पाने के लिए कंपनी में 5 साल काम करना जरूरी नहीं होगा. महिलाओं को रात की पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने की इजाजत दी गई है. सभी अस्थायी और प्लैटफॉर्म कामगारों (जैसे ओला और उबर ड्राइवर) को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा.

प्रवासी मजदूरों को भी सुविधाएं दी जाएंगी, वो जहां भी जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा. री स्कलिंग फंड बनाया जाएगा जो कर्मचारियों की छंटनी होने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक हुनर की ट्रेनिंग दी जाएगी. 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा देना होगा.

Advertisement

बिल के कुछ प्रावधानों पर हो सकता है विवाद

हालांकि बिल में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनपर विवाद हो सकता है. खासकर ट्रेड यूनियनों को लेकर कई नियम बनाए गए हैं जो मजदूर संगठनों को नागवार गुजर सकते हैं. इसके साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि वैसी कंपनियों को छंटनी के लिए सरकार की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी जिनमें कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है. पहले ये सीमा 100 थी. वैसे सरकार का कहना है कि सबसे बात करके ही ये बिल तैयार किया गया है. 2002 में गठित श्रम आयोग ने देश में लागू 44 अलग कानूनों को मिलाकर 4 कानूनों में बदलने की सिफारिश की थी. आज जो तीन बिल पारित किए गए हैं उनमें 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित किया गया है.

Advertisement
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

हुड़केश्वर में प्रतिबंधित गुटखे का जखीरा बरामद #nagpurnews #crime #gutkha #newsupdate

हुड़केश्वर में प्रतिबंधित गुटखे का जखीरा बरामद #nagpurnews #crime #gutkha #newsupdate

EX की दीवानगी में खूनी खेल ! #nagpurnews #murdernews #crime #latestnews #news

EX की दीवानगी में खूनी खेल ! #nagpurnews #murdernews #crime #latestnews #news

‘अजिंक्य योद्धा’ पुस्तक का भव्य प्रकाशन #nagpurnews #latestnews #pustak #devendrafadnavis

‘अजिंक्य योद्धा’ पुस्तक का भव्य प्रकाशन #nagpurnews #latestnews #pustak #devendrafadnavis

विवाहित महिला की मौत पर आक्रोश #maharashtranews #crime #murdermystery #andolan #newsupdate

विवाहित महिला की मौत पर आक्रोश #maharashtranews #crime #murdermystery #andolan #newsupdate

नागपुर में पति की सुपारी देकर हत्या ! #nagpurnews #crime #murdernews #accusedarrested #latestnews

नागपुर में पति की सुपारी देकर हत्या ! #nagpurnews #crime #murdernews #accusedarrested...

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges