Published On : Wed, Oct 3rd, 2018

अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची एरिक्सन, कहा- देश छोड़कर नहीं जाने दें

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  • आरकॉम पर जानबूझकर 550 करोड़ रुपए नहीं चुकाने का आरोप
  • 30 सितंबर तक एरिक्सन का भुगतान करना था
  • एरिक्सन टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली स्वीडन की कंपनी
  • एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम के नेटवर्क को संभालने की डील की थी
  • आरकॉम ने एरिक्सन को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया

नई दिल्ली. स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को इस बात का डर है कि अनिल अंबानी विदेश जा सकते हैं। एरिक्सन ने अंबानी और उनके ग्रुप के दो सीनियर अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। कंपनी ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि अनिल अंबानी को देश छोड़कर नहीं जाने दें। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। एरिक्सन का आरोप है कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर उसके 550 करोड़ रुपए नहीं चुकाए।

 

आरकॉम ने दो महीने का वक्त मांगा

  • अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को 30 सितंबर तक एरिक्सन का भुगतान करना था। लेकिन, कंपनी ऐसा नहीं कर पाई।
  • आरकॉम ने भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। लेकिन, एरिक्सन ने मना कर दिया। इस मामले में एरिक्सन फिर से दिवालिया कोर्ट जा सकती है।
  • एरिक्सन ने आरकॉम के टेलीकॉम नेटवर्क को मैनेज करने के लिए 2014 में 7 साल की डील की थी। एरिक्सन के मुताबिक आरकॉम समय पर भुगतान नहीं कर पाई। इससे बकाया राशि बढ़कर 1,600 करोड़ रुपए हो गई।
  • भुगतान नहीं मिलने पर एरिक्सन आरकॉम के खिलाफ दिवालिया कोर्ट पहुंच गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुए समझौते के तहत एरिक्सन इस बात पर राजी हो गई कि आरकॉम 30 सितंबर तक 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे।
  • डेडलाइन पूरी होने पर भी पेमेंट नहीं मिला तो एरिक्सन फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने कोर्ट से कहा कि अनिल अंबानी को देश छोड़कर नहीं जाने दें। उन्होंने अदालत की अवमानना की है।