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नागपुर : मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत दोबारा अभिभावकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है
पालकों से आरटिइ एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ इन्हें पालकों जानकारी प्राप्त हो रही है कि हमारे आवेदन में जो स्कूलें आ रही है उनकी हमारे घर से दूरी तीन किलोमीटर के ऊपर की हमें आवेदन के पश्चात प्राप्त हुई है और सवाल यह है कि हमें लॉटरी लगने के बाद प्रवेश मिलेगा के नहीं?
इस संदर्भ में शिक्षक संचालानय प्राथमिक द्वारा इस सत्र २०२३-२४ के लिए पत्र में भी कहा गया है कि तीन किलोमीटर से ऊपर वाले आवेदनों को लॉटरी के माध्यम से प्रवेश नहीं मिलेगा।
तीन किलोमीटर के ऊपर से प्रस्तुत किए गए आवेदनों के पालकों से आग्रह है कि वह अपना आवेदन दोबारा न प्रस्तुत करें।