Published On : Fri, Sep 24th, 2021

फ्लाई ऐश का उपयोग और उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति पर जोर

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– विद्युत मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

नागपुर/नई दिल्ली – केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए फ्लाई ऐश परिवहन और फ्लाई ऐश के उपयोग की समीक्षा के लिए एक बैठक की।

बैठक में अध्यक्ष सीईए, सीएमडी एनटीपीसी और अध्यक्ष डीवीसी तथा विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह निर्देश दिया गया था कि बिजली संयंत्र हमेशा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से फ्लाई ऐश की नीलामी करेंगे और इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा 22 सितंबर 2021 को एक एडवाइजरी जारी की गई है। इससे बिजली की दरें कम होंगी और उपभोक्ताओं पर कम बोझ पड़ेगा। बिजली संयंत्रों द्वारा पालन की जाने वाले निर्देशों में निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं:

– विद्युत संयंत्र केवल पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को फ्लाई ऐश प्रदान करेंगे।

– यदि बोली/नीलामी के बाद भी फ्लाई ऐश की कुछ मात्रा बची रहती है तो केवल एक विकल्प के रूप में इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मुफ्त दिया जा सकता है। वो विकल्प यह कि उपयोगकर्ता एजेंसी को इसके परिवहन की लागत वहन करनी होगी।

– यदि ऊपर दिए गए कदमों के बाद भी राख का उपयोग नहीं किया जाता है तो थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) पात्र परियोजनाओं को मुफ्त में फ्लाई ऐश के परिवहन की लागत वहन करेगा।

– अंतिम उपयोगकर्ता फ्लाई ऐश परिवहन की लागत को कम करने के लिए निकटतम टीपीपी से फ्लाई ऐश प्राप्त करने के लिए बाध्य होंगे। यदि निकटतम टीपीपी ऐसा करने से इंकार करता है, तो अंतिम उपयोगकर्ता परियोजना उचित दिशा-निर्देशों के लिए विद्युत मंत्रालय से संपर्क करेगा।

– बिजली संयंत्रों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार जहां कहीं भी परिवहन लागत की आवश्यकता होगी, प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर ही पता लगाया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट 50 किमी के स्लैब में परिवहन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर हर साल परिवहन एजेंसियों का एक पैनल तैयार करेंगे जिसका उपयोग एक अवधि के लिए किया जा सकता है। टीपीपी बहुत पहले से बोलियां आमंत्रित करेंगे ताकि पिछले पैनल के समाप्त होते ही एक परिवहन पैनल स्थापित हो जाए। एक पैनल की समाप्ति और नए पैनल को अंतिम रूप देने के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

– फ्लाई ऐश की पेशकश प्रतिस्पर्धी मांग के आधार पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को की जाएगी, अर्थात अंतिम उपयोगकर्ता जो फ्लाई ऐश के लिए उच्चतम मूल्य की पेशकश करते हैं और परिवहन लागत के लिए न्यूनतम समर्थन चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता पर समान फ्लाई ऐश की पेशकश की जाएगी।

– बिजली संयंत्र अपने तकनीकी प्रतिबंधों के अधीन फ्लाई ऐश की पेशकश कर सकते हैं जैसे कि डाइक स्थिरता और सुरक्षा आदि के लिए आवश्यक सभी सावधानियां। कम राख उपयोग वाले बिजली संयंत्र फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के कड़ाई से अनुपालन के लिए विद्युत संयंत्र आवश्यक कदम उठाएंगे।