Published On : Wed, Jun 7th, 2017

26 जून से पहले स्कूल शुरू हुई तो मुख्याध्यापक पर होगी प्रशासनिक कार्यवाही

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Representational Pic


नागपुर:
 मंगलवार को शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर निर्धारित समय से पहले जिले की स्कूल शुरू न करने की ताकीद दी गयी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियो की जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक के बाद इस आदेश को जारी किया गया है। स्कूलों के मुख्यध्यापकों को जारी इस इस आदेश में कहाँ गया है कोई भी स्कूल 26 जून 2017 से पहले शुरू नहीं की जा सकती है। अगर इस आदेश के बावजूद किसी अभिभावक या विद्यार्थी की शिकायत उनके पास आती तो कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

राज्य सरकार हर वर्ष ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की अवधी तय करता है नियमानुसार स्कूलों को उसी तारीख से स्कूल खोलना होता है बावजूद इसके कई शिक्षण संस्थान और स्कूल बच्चों की बेहतर पढाई का हवाला देते हुए तय अवधि से पहले स्कूल शुरू कर देते है।

जिलाधिकारी सचिन कुर्वे के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियो की हुई बैठक के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है उसे समय से पहले स्कूल शुरू किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है।