Published On : Mon, Apr 5th, 2021

महाराष्ट्र में क्या रहेगा बैन, क्या रहेगा खुला? जानें मिनी लॉकडाउन की पूरी डिटेल

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कोरोना वायरस की महामारी की रफ्तार फिर से तेज हो गई है. देश में सामने आ रहे कुल नए मामलों में आधे से अधिक मामले अकेले महाराष्ट्र से ही हैं. 4 अप्रैल को महाराष्ट्र में 57,074 नए मामले सामने आए और 222 लोगों की मौत हो गई. वहीं मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है. रविवार को मुंबई में कोरोना के 11163 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हुई है. वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं.

महाराष्ट्र कैबिनेट ने रविवार को राज्य में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर कोविड के लिए सख्त दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया है. यह सभी निर्देश सोमवार 05 अप्रैल शाम 8 बजे से लागू हो जाएंगे. इसे कोरोना से लड़ने के लिए ‘ब्रेक द चेन’ अभियान लागू किया जाएगा.

कोरोना रोकथाम के लिए ‘ब्रेक द चेन’ अभियान’

1. ‘ब्रेक द चेन’ के तहत महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, वहीं दिन भर धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान एक जगह पर 5 लोगों से अधिक लोग नहीं इकठ्ठा हो सकते हैं.

2. गार्डन, पार्क, बीच और सार्वजनिक स्थानों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखा जाएगा.

3. मेडिकल, किराना स्टोर, सब्जियों की दुकान के अलावा सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी. एसेंशियल सर्विस देने वाले लोगों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता रहेगी.

4. बसों और ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करना प्रतिबंधित रहेगा. सीमित लोग ही एक समय पर यात्रा कर सकेंगे.

5. आपदा प्रबंधन, बिजली और पानी सप्लाई जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी.

6. सैलून, थियेटर, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स और वाटर पार्क पूरी तरह से बन्द रहेंगे.

7. सभी धार्मिक स्थानों पर भक्तों के पूजा-पाठ करने पर रोक रहेगी. वहीं रोजाना की पूजा पाठ के लिए पुजारी मौजूद रहेंगे.

8. होम डिलीवरी करने वाले लोग वैक्सीन लेने के बाद ही डिलीवरी करने जाएंगे. ऐसे में अगर कोई भी डिलीवरी करने वाले ने वैक्सीन नहीं ली है तो कंपनी के ऊपर एक हजार रुपए का जुर्माना देय होगा.

9. अख़बार और न्यूज़ संबंधी व्यवस्था चालू रहेगी.

10. दसवीं और बारहवीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी प्राइवेट कोचिंग भी बंद रहेंगी.

11. इंडस्ट्री कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं.

12. बिना भीड़ के फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति रहेगी. इसमें टीम के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रहेगा.

13. किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में पांच से ज्यादा मरीज मिलने पर उस जगह को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा. वहीं सोसाइटी में किसी भी बाहरी का प्रवेश वर्जित रहेगा.

देश में पांव पसार रहा है कोरोना

कोरोना के लोकर वैक्सीनेशन अभियान जारी है लेकिन फिर भी देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93,249 नए मामले सामने आए हैं जबकि कोरोना के चलते 513 लोगों की मौत हुई है. हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 60,048 है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अबतक कोरोना के कुल 1,24,85,509 मामले रिपोर्ट किए गए हैं. कोरोना से देश में अबतक ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,16,29,289 हो गया है. वहीं देशभर में सक्रिय मामलों की बात करें तो यह संख्या 6,91,597 है. कोरोना ने देश में अबतक 1,64,623 लोगों की जान ली है. अबतक कुल 7,59,79,651 कोरोना वैक्सीन डोज दी गई है.