Published On : Mon, Feb 24th, 2020

स्कुल में आने से मना करने पर साउथवेस्ट कान्वेंट स्कुल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग

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नागपुर– सोनेगाँव स्थित साउथवेस्ट कान्वेंट स्कुल की शिकायत आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ़ द्वारा ईओ माध्यमिक शिक्षा विभाग को की गई थी. जानकारी के अनुसार सिआन शाकिर नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को स्कूल में आने से मना कर दिया गया था. जिसके कारण इस छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी. नियमानुसार धारा 17 और JJ एक्ट 2015 सेक्शन का उल्लंघन के संदर्भ में सुनवाई नहीं लगायी गई थी.

जिसमें स्कूल द्वारा छात्र पर लगे आरोप बेबुनियाद थे और काग़ज़ी दस्तावेज़ बनाए गए थे जो सुनावनी में सामने आया है और उसी के तहत स्कुल को आदेश दिया गया था कि इस छात्र को नियमित स्कुल में पढ़ने दिया जाए. लेकिन पालक विद्यार्थी को जब स्कुल में ले गए तो उस समय यहाँ के संचालक दिनकर मेश्राम के आदेश पर यहाँ की प्रिंसिपल ने विद्यार्थी को स्कूल में लेने से मना कर दिया और आदेश नकार दिया. उसके बाद विद्यार्थी पालक के साथ अपने घर लौट गया और उसके पिता के जाते ही अपने घर से माँ को बताए बिना घर से निकल गया.

इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और सोनेगांव पुलिस स्टेशन को सूचित करने के लिए विद्यार्थी का पिता ने स्वयं इसकी लिखित शिकायत दी और उसकी जानकारी कमेटी को भी दी गई. उसके फ़ौरन बाद शाहिद शरीफ़ खुद सोनेगाँव पुलिस स्टेशन में पहुंचकर FIR दर्ज करने की मांग की.

शरीफ ने बच्चे के बयान के आधार पर स्कुल के दिगंबर मेश्राम और प्रिंसिपल प्रिया अतकरी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की मांग की है. जानकारी के अनुसार अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है.

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