Published On : Sat, Mar 10th, 2018

सफल रही खाद्य सुरक्षा व मानक कानून पर परिचर्चा

Advertisement

Food security

Representational Pic


नागपुर: बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कोई भी खाद्य वस्तुओं का व्यापार या उत्पादन नहीं कर सकता. खाद्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले हर एक व्यापारी को इस कानून के तहत चाहे वह खरीददार हो या विक्रेता, दोनों को ही लाइसेंस लेना अनिवार्य है. विक्रेता को माल बेचते समय खरीददार का लाइसेंस क्रमांक बिल पर अंकित करना बंधनकारक होगा. कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंसधारक को माल नहीं बेच सकेगा. उक्त विचार अन्न व औषधि विभाग के सह आयुक्त शशिकांत केकरे ने व्यक्त किए. वे दि नागपुर इतवारी किराना मर्चन्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित एक विशेष चर्चासत्र में व्यापारियों का मार्गदर्शन कर रहे थे. इस अवसर पर सहायक आयुक्तद्वय मिलिंद देशपांडे, शरद कोलते, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीजी नंदनवार, प्रफुल उमप व टोपले, एसोसिएशन के सचिव शिवप्रताप सिंह सहित अन्य व्यापारी सदस्य उपस्थित थे.

केकरे ने व्यापारियों से अपील की कि जिन्होंने अभी भी लाइसेंस प्राप्त नहीं किए हैं, वे यथाशीघ्र ही लाइसेंस लें. लाइसेंस जारी करना आसान होने की दृष्टि से जगह-जगह कैम्प लगाए जा रहे हैं. लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आनलाइन किया गया है. व्यापारी इस पद्धति से लाइसेंस ले सकते हैं. बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालों को 6 माह की सजा व 5 लाख तक दंड का प्रावधान भी है. इसे देखते हुए सभी व्यापारी सदस्यों को जागरुक होना चाहिए.

इस दौरान व्यापारियों द्वारा उठाये गए मुद्दे, दिक्कतें और अन्य शंकाओं का समाधान अधिकारियों ने किया. अधिकारियों ने उन्हें कठिनाइयों को सुलझाने के लिए हरसंभव अपना सहयोग देने का आश्वासन भी दिया.

Gold Rate
07 May 2025
Gold 24 KT 97,500/-
Gold 22 KT 90,700/-
Silver/Kg 96,700/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above
Advertisement
Advertisement