नागपुर : नागपुर पुलिस की ऑपरेशन थंडर कार्रवाई को बड़ा झटका देते हुए, स्थानीय अदालत ने टेक्सास शॉप के गोदाम से जब्त की गई हुक्का सामग्री, तंबाकू उत्पाद और अन्य सामानों को छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही, पुलिस द्वारा लगाए गए गोदाम पर सील को हटाने का भी निर्देश दिया गया है।
क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस शाखा द्वारा की गई छापेमारी में निम्नलिखित सामग्री जब्त की गई थी:
- 291 हुक्का पॉट
- 1,700 हुक्का पाइप
- 4 बॉक्स हुक्का कोयला
- AL FAKHER और AFZAL फ्लेवर तंबाकू के डिब्बे
- हुक्का फिल्टर, बर्नर, फ्लेवर व अन्य सहायक सामग्री
- 337 हुक्का फ्लेवर
- एक डीवीआर और एक मोबाइल फोन
- सिगरेट व नकदी
पुलिस ने दुकान मालिक आशीष/अंकुश शाहू पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) की धारा 5A, 7 और 20 के तहत मामला दर्ज कर NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तारी का दावा किया था।
लेकिन दुकान की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रकाश नायडू ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि पुलिस ने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि COTPA अधिनियम के अनुसार हुक्का उत्पादों की बिक्री पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, जब तक कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर या बिना निर्धारित स्मोकिंग ज़ोन के नहीं बेचा या उपयोग नहीं किया जाता।
नायडू ने यह भी बताया कि टेक्सास शॉप वैध रूप से जीएसटी पंजीकृत है और सभी कर चुका रहा है। उन्होंने पुलिस की प्रेस विज्ञप्तियों को भी भ्रामक बताया, जिसमें मालिक की गिरफ्तारी का दावा किया गया था, जबकि वास्तव में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि हुक्का धूम्रपान निर्धारित स्मोकिंग ज़ोन में किया जा रहा है, तो यह कानूनी रूप से मान्य है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि FSSAI जैसी संस्था को तंबाकू व्यापार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जो पहले से ही COTPA अधिनियम द्वारा विनियमित है।
सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती बी.एम.एन. देशमुख ने टेक्सास शॉप की याचिका स्वीकार करते हुए सभी जब्त वस्तुओं को छोड़ने व गोदाम से सील हटाने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्तागण प्रकाश नायडू, मितेश बैस, होमेश चौहान, सुरभि नायडू (गोडबोले) और ध्रुव शर्मा ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से सरकारी वकील उपस्थित थे।