Published On : Fri, May 1st, 2020

लॉकडाउन 3.0: दुकानों पर शराब-पान मसाले की होगी बिक्री, इन नियमों का पालन जरूरी

कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. हालांकि लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है. हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.

लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए.

Gold Rate
18 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /-
Gold 22 KT ₹ 93,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,15,400/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी. वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी.

साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.

14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा

बता दें कि सबसे पहले 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन चला. इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान भी पीएम मोदी की ओर से किया गया था.

हालांकि इस बार गृह मंत्रालय के जरिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है. गृह मंत्रालय ने 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाए जाने की बात कही है.

Advertisement
Advertisement