नागपुर: महानगर पालिका के प्रभाग 35 ( a ) में हुए उपचुनाव का नतीजा आ चुका है। गुरुवार को सामने आये परिणाम में बीजेपी के उम्मीदवार संदीप गवई ने कांग्रेस के पंकज थोरात को काँटे की टक्कर में पराजित कर दिया। चुनाव के नतीजे भले बीजेपी के पक्ष में आया हो लेकिन कांग्रेस ने मतगणना प्रक्रिया में उसके उम्मीदवार के संवैधानिक अधिकार का हनन करने का आरोप लगाया है। महज 463 मतों के अंतर से निकले परिणाम के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार ने पुनःमतगणना की अपील चुनाव अधिकारी से की जिसे नहीं माना गया इसी बात से नाराज कांग्रेस के उम्मीदवार ने अदालत जाने का फैसला लिया है।
नागपुर टुडे से बातचीत में पंकज थोरात ने दावा किया की चुनाव अधिकारी ने बतौर उम्मीदवार उनके अधिकारों का हनन किया। चूँकि जीत का अंतर कम था इसलिए उन्हें संदेह होने पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने फिर से मतगणना की अपील चुनाव अधिकारी शिरीष पांडे से की। उनके आवेदन पर अधिकारी ने लिखित आवेदन करने को कहाँ उन्होंने आदेश का पालन करते हुए ऐसा किया भी। बावजूद इसके अधिकारी ने उनकी अपील को ख़ारिज करते हुए उन्हें राज्य चुनाव आयोग के पास शिकायत करने का सुझाव दिया।
थोरात के अनुसार बतौर उम्मीदवार उन्हें पुनःमतगणना करने की प्रार्थना करने का अधिकार है लेकिन अधिकारी ने इसे नजरअंदाज किया। इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया की विजयी उम्मीदवार को तुरंत ही चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। जबकि अधिसूचना के अनुसार दो दिन बाद सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है।
अब गुरुवार को हुई मतगणना की प्रक्रिया से असंतुष्ट थोरात इसे चुनौती देते हुए अदालत जाने वाले है। उन्होंने कहाँ की वह शुक्रवार को इस मामले को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अपील करेंगे।