Published On : Tue, Dec 9th, 2014

वाशिम : प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज का उपयोग पर पूर्ण पाबंदी

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  • केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार मान्य नहीं
  • किसी भी अवसर पर राष्ट्र ध्वज का न हो अपमान
  • स्कूली शिक्षा विभाग ने नए सिरे से जारी किया परिपत्र
  • स्कूल के सूचना फलक पर परिपत्र चस्पाना जरूरी
  • विद्यार्थी को संज्ञान लेकर करनी होगी जनजागृति

सवांदाता / विनायक उज्जैनकर

वाशिम। गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं किए जाएं. ऐसी सूचना स्कूली शिक्षा विभाग ने दिया है. 5 दिसम्बर को जारी किया गया परिपत्र में राष्ट्र ध्वज के सम्मान के मद्देनजर विद्यार्थियों में जनजागृति करने तथा स्कूल परिसर के सूचना फलक पर चस्पाने का आदेश दिया गया है.

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राज्य भर में हर वर्ष गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाता है. इस समारोह में सभी प्रबंधकों व विभागों द्वारा स्कूलों में ध्वजारोहण किया जाता है. इस दिन छोटे आकार के कागजी व प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बड़े पैमाने पर बनाकर बिक्री किए जाते हैं. विद्यार्थी इन राष्ट्र ध्वजों को राष्ट्र प्रेम व भक्ति भावना से वशीभूत होकर खरीदते हैं. इसके बाद उसी शाम या फिर दूसरे दिन किन्हीं स्थानों पर फेंक देते हैं. इससे राष्ट्र ध्वज का अपमान होता है. कई बार राष्ट्रीय कार्यक्रमों के वक्त व विशेष क्रीड़ा कार्यक्रमों में व्यक्तिगत तौर पर ध्वज का उपयोग करने वाले कार्यक्रम समाप्ति के बाद रास्तों में फेंक जाते हैं. यदि ये ध्वज प्लास्टिक के हुए तो कई दिनों तक नष्ट नहीं हो पाते. राष्ट्र की प्रतिष्ठा के मद्देनजर यह बात अति गंभीर है. केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार ऐसे प्लास्टिक के ध्वजों पर पूर्ण पाबंदी है. बावजूद उसके उपयोग व अवमानना बड़े पैमाने में देखी जा रही है. इसका संज्ञान लेकर हिन्दू जनजागृति समिति ने जनहित याचिका दायर की थी. 19 सितम्बर के दिन उक्त जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राष्ट्र ध्वज के उपयोग के संबंध में जनजागृति हेतु खराब हो गए राष्ट्र ध्वजों के निपटान करने के लिए ध्वज संहिता के अनुसार प्रावधान के निर्देश दिए थे.

उसी संदर्भ में राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने नए सिरे से परिपत्र जारी किया है. इस परिपत्र के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी किसी भी अवसर पर प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज का उपयोग नहीं कर सकते. वे इसके प्रति सचेत हो जाएं. उसी प्रकार विद्यार्थी इसके प्रति जनजागृति करें और अपने स्कूल के सूचना-फलक पर प्रमुखता से चस्पाना चाहिए.

आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत रूप से उपयोग के लिए प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज के एवज में छोटे कागज के ध्वजों का उपयोग किया जा सकता है. कागजी राष्ट्र ध्वज के उपयोग करते वक्त उसका मान-सम्मान बनाए रखें. इसके साथ ही ध्वज कहीं भी दिखे या खराब हो जाने पर ध्वज संहिता के अंतर्गत प्रावधान किए अनुसार सम्मानपूर्वक नष्ट करना चाहिए. शैक्षणिक संस्थान परिसर में राष्ट्र ध्वज का उपयोग से संबंधित आदेश भंग होने पर संबंधित प्रबंधक जिम्मेदार होंगे. यह जानकारी स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है.

Plastic flag of india

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