
नागपुर- सुप्रीम कोर्ट ने आज 2014 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में दो आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक नोटिस जारी किया है. पिटीशन में सर्वाच्च न्यायलय में वकील सतीश उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने क्रिमिनल के बारे में खुलासा नहीं किया है.
उइके ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने गुप्त जानकारी के दो केसेस की जो अभी पेंडिंग है. जिसमे एक चीटिंग और दूसरी शपथपत्र में मानहानि का केस की जानकारी नहीं बताई है.
मुख्यमंत्री सचिवालय, जनसम्पर्क कक्ष
२०१४ के विधानसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जो हलफनामा दाख़िल किया गया था उस समय ही उन पर दायर सभी मामलों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख था। किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं छिपाई गई थी। याचिककर्ता इस मामले में पहले ही उच्च न्यायालय में मुकदमा हार चुके है। उस याचिका को उच्च न्यायालयने तथ्यहिन क़रार दिया था।
इसी याचिककर्ता के ख़िलाफ़ मा. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना की भी कार्यवाही शुरू की गयी है। यहां तक कि निहित स्वार्थ और आधारहीन याचिकाएं दायर करने की वृत्ति होने के कारण मानननीय उच्च न्यायालय ने सख्त ताकीद देकर कार्यवाही क्यों न की जाए इसके लिए जवाब मांगा है।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज जो नोटिस जारी की गयी वह मात्र नोटिस बिफ़ोर अड्मिशन है। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री की ओर से समुचित जानकारी दी जाएगी।
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