Published On : Tue, May 19th, 2015

चंद्रपुर : विनयभंग करनेवाले आरोपी को 2 साल की जेल


चंद्रपुर।
पैदल स्कूल जा रही शिक्षिका को रोक कर उसका विनयभंग करने वाले आरोपी भास्कर जांभुले को 2 साल जेल, 600 रुपए जुर्माना तथा एक हजार रुपए नुकसान भरपाई की सजा सुनाई गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 22 अप्रैल को सुबह 6:45 बजे जब शिक्षिका स्कूल जा रही थी तो वरोरा तहसील के वायगांव (भोयर) निवासी भास्कर जांभुले ने शिक्षिका को रोक कर उसका हाथ पकड़ा और उससे बदतमीजी की. इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था.

सुनवाई के बाद वरोरा के प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी आ. दे. करभाजन ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 341 के तहत एक महीना सादा कारावास व 100 रु. जुर्माना, धारा 354 अ के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माना एवं जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष अधि. राकेश रंगारी ने रखा.

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